उपभोक्ता सुरक्षा के लिए विभिन्न पहलों की शुरुआत: मंत्री पीयूष गोयल

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  • केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल ने उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा के लिए विभिन्न पहलों की शुरुआत की
  • श्री पीयूष गोयल ने चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में राज्य उपभोक्ता आयोग कार्यालयों में स्थापित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं का उद्घाटन किया
  • एनटीपी के माध्यम से भारतीय मानक समय का प्रसार शुरू किया गया
  • इंटीग्रेटेड प्राइस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड लॉन्च किया गया
  • उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन के निर्बाध निवारण के लिए सीसीपीए वेबसाइट लॉन्च की गई
  • आज शुरू की गई पहल न केवल उपभोक्ताओं को सशक्त बनाएगी बल्कि उनके हितों की रक्षा करेगी और उनके अधिकारों की रक्षा करेगी: श्री गोयल
  • नया भारत उपभोक्ता संरक्षण से उपभोक्ता समृद्धि की ओर बढ़ रहा है: श्री गोयल
  • उपभोक्ता मामले विभाग (डीओसीए) ने इस वर्ष की थीम “उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार एआई” के साथ मुंबई में ‘विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस’ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया है

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 2024 के अवसर पर केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, कपड़ा और वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने औपचारिक रूप से भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग (डीओसीए) द्वारा की गई कई पहलों का उद्घाटन आज मुंबई में आयोजित एक समारोह में किया। इस वर्ष कार्यक्रम की थीम “उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार एआई” है। यह उपभोक्ता मामलों के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के नैतिक और पारदर्शी उपयोग के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर डीओसीए के प्राथमिक जोर को दर्शाता है ताकि वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच, उपभोग और मूल्यांकन में क्रांतिकारी बदलाव लाया जा सके।

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इस अवसर पर शुरू की गई विभिन्न पहल इस प्रकार हैं:

  1. राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा का शुभारंभ: यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के ई-फाइलिंग प्रावधानों को बढ़ाता है। ई-जागृति पोर्टल उपभोक्ताओं को उनकी शिकायतों के त्वरित और परेशानी मुक्त समाधान के लिए शिकायतों की आसान ई-फाइलिंग की सुविधा प्रदान करता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (हाइब्रिड मोड) वर्तमान में चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में चालू है।
  2. एनटीपी के माध्यम से भारतीय मानक समय का प्रसार लॉन्च: अब यह सभी मोबाइल सेवा प्रदाताओं को भारतीय मानक समय (आईएसटी) के साथ सिंक्रनाइज़ करने में सक्षम करेगा। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए रणनीतिक क्षेत्रों में रियल टाइम एप्लीकेशन्स को सिंक्रनाइज़ करने में भी मदद मिलेगी। उपभोक्ता मामले विभाग (डीओसीए) के लीगल मेट्रोलॉजी डिवीजन ने राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (एनपीएल), नई दिल्ली और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के सहयोग से अपनी क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशाला (आरआरएसएल) के माध्यम से समय का प्रसार करने का संकल्प लिया।
  3. राष्ट्रीय परीक्षण प्रयोगशाला, मांडा, जयपुर, राजस्थान में भारतीय मानक ब्यूरो के सहयोग से स्थापित एक अत्याधुनिक एकीकृत पावर ट्रांसमिशन लाइन उपकरण परीक्षण सुविधा
  4. इंटीग्रेटेड प्राइस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड – डैशबोर्ड 34 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित 550 मूल्य निगरानी केंद्रों के माध्यम से 22 आवश्यक खाद्य वस्तुओं की दैनिक खुदरा और थोक कीमतों की निगरानी के साथ-साथ डेटा विज़ुअलाइज़ेशन और विश्लेषण प्रदान करेगा। डैशबोर्ड को कई पृष्ठों के रूप में बनाया गया है और प्रत्येक पृष्ठ एक विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करता है।
  5. ओआईएमएल सर्टिफिकेशन प्रमाणन एजेंसी के रूप में भारत द्वारा पहला प्रमाणपत्र प्रदान करना: डीओसीए ओआईएमएल-सीएस (प्रमाणन प्रणाली) में 14 ओआईएमएल जारी करने वाले प्राधिकरणों और 27 परीक्षण प्रयोगशालाओं में से एक बन गया है और ओआईएमएल प्रमाणपत्र जारी कर सकता है जो पूरी दुनिया में स्वीकार किए जाते हैं। इस महत्वपूर्ण दिन पर, आरआरएसएल, अहमदाबाद ने टोकहेम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को पहला ओआईएमएल प्रमाणपत्र जारी किया।
  6. क्लास के रूप में उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन के निर्बाध निवारण के लिए सीसीपीए वेबसाइट का शुभारंभ: वेबसाइट उपभोक्ताओं को क्लास एक्शन के आधार पर शिकायतों को तेज और परेशानी मुक्त दर्ज करने में सक्षम बनाएगी, साथ ही उन्हें मामले की प्रकृति, शिकायत का विवरण, प्रासंगिक दस्तावेज़/वीडियो को अपलोड करने की अनुमति भी देगी और अपनी शिकायत की प्रगति को अपने घरों में आराम से ऑनलाइन ट्रैक करने की सुविधा भी मिलेगी। इसके अलावा, वेबसाइट सीसीपीए द्वारा पारित कई सलाह, दिशानिर्देशों और आदेशों तक पहुंचने के लिए एक एकीकृत मंच के रूप में कार्य करती है जो उपभोक्ताओं के अधिकारों के लिए हानिकारक हैं।

केंद्रीय मंत्री श्री गोयल द्वारा दो पुस्तकें जारी की गईं:

  1. “प्राचीन भारत में उपभोक्ता संरक्षण और कानूनी मेट्रोलॉजी: प्राचीन विचार और समझ”: यह पुस्तक वाणिज्य, अर्थशास्त्र, प्रबंधन और उपभोक्ता मामलों के विभाग के क्षेत्र में भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थान, सेंटर फॉर इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री, एसआरसीसी का एक संयुक्त प्रयास है।
  2. अमर चित्र कथा द्वारा लिखित “द कंज्यूमर जर्नी” पुस्तक 1 ​​और 2 डीओसीए के सहयोग से तैयार की गई है: पुस्तक का केंद्रीय विचार युवा दिमागों के बीच जागरूकता बढ़ाना और बच्चों को सशक्त बनाना है। ये पुस्तिकाएं न केवल बच्चों का मनोरंजन करती हैं बल्कि उपभोक्ता अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझने का माध्यम भी बनती हैं।

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श्री गोयल ने डार्क पैटर्न बस्टर हैकथॉन 2023 के विजेताओं को भी सम्मानित किया, जिसे डीओसीए ने आईआईटी (बीएचयू) के सहयोग से एक डिजिटल ईकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया था जो पारदर्शिता, जवाबदेही और उपभोक्ता कल्याण को प्राथमिकता देता है।

मंत्री ने डॉ. बी.आर अम्बेडकर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, पांडिचेरी यूनिवर्सिटी मूट कोर्ट प्रतियोगिता के विजेताओं को भी सम्मानित किया। प्रतियोगिता को 4 चरणों और 55 टीमों में विभाजित किया गया था, जिसमें 165 प्रतिभागियों ने भारत के 10 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व किया था और उत्पाद दायित्व और प्रचार दायित्व के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया था।

 

इस अवसर पर बोलते हुए, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, कपड़ा और वाणिज्य और उद्योग मंत्री, श्री पीयूष गोयल ने कहा, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, जो हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है, वैश्विक स्तर पर उपभोक्ताओं के अधिकारों के चैंपियनों के लिए उत्साह बढ़ाने का काम करता है और उन्हें प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों को उजागर करने का अवसर प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि यह दिन उपभोक्ताओं को उनके कर्तव्यों और अधिकारों के बारे में अधिक जागरूक करने का है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के लिए इस वर्ष की थीम ‘उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार एआई’ बहुत उपयुक्त है और उनका मानना ​​है कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग सही भावना से किया जाए, तो यह विभिन्न कार्यों में लोगों के जीवन में अच्छे बदलाव ला सकता है। उन्होंने कहा, एआई एक तलवार है जो दोनों तरफ से काटती है। उन्होंने कहा कि एआई एक अवसर प्रदान करता है जिसका भारत को लाभ उठाना चाहिए और उन्होंने सभी युवाओं से एआई के बारे में अपने ज्ञान का विस्तार करने का आग्रह किया।

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श्री गोयल ने कहा कि आज शुरू की गई पहल न केवल उपभोक्ताओं को सशक्त बनाएगी बल्कि उनके हितों की रक्षा करेगी और उनके अधिकारों की रक्षा करेगी। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नीति निर्माण में हमेशा उपभोक्ताओं के हित को सर्वोपरि रखा है। उन्होंने आग्रह किया कि उपभोक्ताओं की संतुष्टि हर व्यवसाय, उद्योग या व्यापार का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए।

उन्होंने उपभोक्ता अधिकार फ्रेमवर्क जारी होने पर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि इससे उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों और सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानने में मदद मिलेगी कि वे अनुचित व्यापार प्रथाओं से सुरक्षित हैं और सामान और सेवाएं देने वालों को उनके कामों के लिए जिम्मेदार बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि तराजू और बाट सिंधु घाटी सभ्यता के दिनों में भी उपलब्ध थे। उन्होंने कहा कि भारत की लीगल मेट्रोलॉजी प्राचीन काल में उभरी है। उन्होंने नागरिकों को यह भी याद दिलाया कि अधिकार कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के साथ आते हैं।

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श्री गोयल ने यह भी कहा कि डीओसीए तेज गति वाली कार्रवाई उन्मुख शासन की एक मिसाल कायम करने की दिशा में काम कर रहा है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि भविष्य में देश को महंगाई की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, नया भारत उपभोक्ता संरक्षण से उपभोक्ता समृद्धि की ओर बढ़ रहा है।

मंत्री ने बताया कि पीएम ने गारंटी दी है कि 2047 तक एक विकसित भारत देखा जाएगा। विकसित भारत या विकसित भारत में अपनी परंपराओं के लिए एक विशेष स्थान होगा। उन्होंने कहा, हमारी विरासत और अतीत हमें बहुत कुछ सिखाता है। मंत्री ने आगे कहा कि अब सरकार साइलो में काम नहीं करती है और एक संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण है। जब पूरी सरकार काम करती है तो पूरे देश को फायदा होता है।

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और ग्रामीण विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री श्रीमती साध्वी निरंजन ज्योति ने वर्चुअल मोड में समारोह में भाग लिया और “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास” पर जोर दिया। राज्य मंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी के तेजी से विकास और ई-कॉमर्स में वृद्धि के साथ, उपभोक्ता नए जोखिमों और चुनौतियों के प्रति संवेदनशील हैं और इसलिए उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन के लिए मामलों का प्रभावी और समय पर निपटान अत्यंत आवश्यक है।

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इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों में उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव श्री रोहित कुमार सिंह, विशेष कर्तव्य अधिकारी श्रीमती निधि खरे, अपर सचिव, श्री भरत हरबंसलाल खेड़ा, संयुक्त सचिव श्री अनुपम मिश्रा, विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, उपभोक्ता आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य, विभिन्न राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालयों के कुलपति, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के हितधारक, उद्योग संघ और विभिन्न उपभोक्ता संगठन शामिल थे।