सुगम्य भारत अभियान के तहत दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 की धारा 40 के प्रावधान के तहत, केंद्र सरकार ने मुख्य आयुक्त के परामर्श से भौतिक पर्यावरण, परिवहन, सूचना और संचार के लिए उपयुक्त तकनीकों एवं प्रणालियों और शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जनता को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं और सेवाओं सहित अन्य पहुंच के मानकों को निर्धारित करते हुए दिव्यांगजनों के लिए नियम तैयार किए हैं। भारत में व्यापक पहुंच के लिए आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए सामंजस्यपूर्ण दिशा-निर्देश और स्थान संबंधी मानक-2021 को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (संशोधन) नियमावली, 2023 में अधिसूचना जीएसआर413 (ई) दिनांक 05.06.2023 द्वारा संशोधित किया गया है। इन दिशा-निर्देशों/मानकों का विस्तृत विवरण इस प्रकार है: नियम 15 के तहत आरपीडब्ल्यूडी नियमों में अधिसूचित मानक/ दिशा–निर्देश 1. आईसीटी उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच (भाग I और II) 2. भारत में व्यापक पहुंच के लिए सुसंगत दिशा-निर्देश और स्थान संबंधी मानक-2021 3. परिवहन प्रणाली के लिए बस बॉडी कोड के लिए मानक दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के नियमों में मसौदा अधिसूचना के तहत दिशा–निर्देश और सार्वजनिक तथा अन्य हितधारकों से टिप्पणियों को आमंत्रित करना 4. 02.07.2023 तक स्वास्थ्य देखभाल के लिए सुगम्यता मानक 5. 10.06.2023 तक नागर विमानन के लिए सुगम्यता मानक और दिशा-निर्देश 6. 10.06.2023 तक संस्कृति क्षेत्र (स्मारक/ स्थल/ संग्रहालय/ […]
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