फसलों के अवशेष जलाये जाने से उत्पन्न हो रहे वायु प्रदूषण की रोकथाम व उसके प्रबन्धन

अमेठी

ब्यूरो रिपोर्ट – प्रेम कुमार शुक्ल, अमेठी

अमेठी 05 अक्टूबर 2021, शासन के निर्देशानुसार जिलाधिकारी श्री अरूण कुमार ने बताया कि फसलों के अवशेष जलाये जाने से उत्पन्न हो रहे वायु प्रदूषण की रोकथाम व उसके प्रबन्धन के सम्बन्ध में निर्गत आदेशों के अनुपालन में यदि कोई भी कम्बाइन हार्वेस्टर बिना सुपर एस0एम0एस0 अथवा फसल अवशेष प्रबन्धन के अन्य यंत्रों को प्रयोग में लाये बगैर कटाई का कार्य किया है तो उक्त कम्बाइन हार्वेस्टर को तत्काल सीज कर तथा कम्बाइन हार्वेस्टर के मालिक के विरूद्ध प्रदूषण फैलाने के कारण विधिक कार्यवाही की जायेगी। जिसके लिए प्रत्येक गॉव में फसल अवशेष व अन्य जलने की घटनाओं को रोकने के लिए 03 सदस्यों की एक टीम गठित की जायेगी जिसमें लेखपाल, पंचायत सचिव एवं बीट कांस्टेबल को निर्देशित किया गया है कि फसल अवशेष जलने से हो रहे पर्यावरण को नुकसान तथा शासन के निर्देशों का व्यापक प्रचार-प्रसार विभिन्न माध्यमों से कृषकों के बीच में करायें तथा फसल अवशेष जलने की घटनाओं पर रोक लगवाना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में घटना प्रकाश में आने पर सम्बन्धित लेखपाल, पंचायत सचिव व बीट कांस्टेबल के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। साथ ही इच्छुक किसानों द्वारा उपलब्ध करायी गयी धान की पराली को सम्बन्धित गॉव के पंचायत सचिव व ग्राम प्रधान द्वारा नजदीकी गोवंश आश्रय स्थलों तक पशुपालन विभाग के स्थानीय कार्मिकों के सहयोग से पहुॅचायी जायेगी। धान की पराली को गोवंश आश्रय तक पहुॅचाने में पशुपालन विभाग द्वारा पूर्ण समन्वय समस्त सम्बन्धित से स्थापित किया जायेगा।
फसल अवशेषों/पराली की घटना की रोकथाम हेतु ग्रामवासियों एवं किसानों को इसके बारे में स्थानीय स्तर पर ग्रामसभा की खुली बैठक एवं मुनादी/डुग्गी के माध्यम से जागरूक किया जाये। इन बैठकों में सम्बन्धित ग्राम पंचायत स्तर के कार्मिक यथा लेखपाल, सचिव, कृषि एवं पशुपालन विभाग के स्थानीय कार्मिक अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करेंगे। सम्बन्धित कार्मिकों द्वारा इन बैठकों में पराली जलाये जाने से मृदा, वातावरण एवं मानव स्वास्थ्य को हो रहे नुकसान व इसके प्रबन्धन एवं इसके जलाये जाने के कारण किसानों के विरूद्ध की जाने दण्डात्मक कार्यवाहियों के विषय में अवगत करायेंगे। ग्रामसभा की बैठक ग्राम पंचायत द्वारा रोस्टर के अनुसार अनिवार्य रूप से आयोजित की जायेगी। इन बैठकों के आयोजन हेतु पर्यवेक्षेणीय अधिकारी सहायक विकास अधिकारी पंचायत एवं नोडल अधिकारी सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी होंगे, जिनके द्वारा प्रत्येक दिन आयोजित की जाने वाली बैठकों की सूचना जिला पंचायतराज अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा उक्त बैठकों की सूचना उप कृषि निदेशक अमेठी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी जायेगी। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता को अत्यन्त गम्भीरता से लिया जायेगा।

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