नवीन एकमुश्त समाधान योजना के अन्तर्गत वितरित बकायेदारों के ऋण खातों में दण्ड ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज माफी की अन्तिम तिथि 31 अक्टूबर 2021 तक।

अमेठी

ब्यूरो रिपोर्ट-प्रेम कुमार शुक्ल, अमेठी

अमेठी 06 अगस्त 2021, जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/जिला प्रबन्धक, अनुगम अमेठी ने बताया कि प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0अनु0 जाति वित एवं विकास निगम लि0 लखनऊ द्वारा उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 अमेठी द्वारा संचालित विभिन्न ब्याज युक्त योजनाओं के अन्तर्गत वितरित ऋण के बकायेदारों से एकमुश्त वसूली हेतु *नवीन एकमुश्त समाधान योजना (ओ0टी0एस0)* को *दिनांक 01 अगस्त 2021 से दिनांक 31 अक्टूबर 2021* तक लागू करते हुए लाभार्थी के ऋण खातों में लगाया गया *दण्ड ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज माफ करते* हुए ऋण जमा करने की निर्धारित अवधि (36 माह से लेकर 60 माह तक जो स्थिति हो) का ही साधारण ब्याज की दर से गणना कर देय धनराशि एक मुश्त जमा कराकर खाता बन्द किये जाने की योजना लागू की गई है। यह योजना निगम की ब्याज मुक्त ऋण पर लागू नही है साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि जनपद के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों जो उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 अमेठी से संचालित योजनाओं में ऋण प्राप्त किये है, को शासन द्वारा संचालित उक्त नवीन एकमुश्त समाधान योजना (ओ0टी0एस0) का लाभ देय मूलधन की धनराशि पर साधारण ब्याज जमा कर योजना का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते है। योजना की अधिक जानकारी हेतु कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास), विकास भवन, गौरीगंज एवं अपने विकास खण्ड के खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय में तैनात ग्राम/सहायक विकास अधिकारी (स0क0) से व्यक्तिगत सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते है।

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