ब्यूरो प्रमुख – एन. अंसारी
गोलाबाजार, गोरखपुर, गोला थाना क्षेत्र के पड़ौली निवासी अशोक पाण्डेय के पास उनकी चार पहिया वाहन गाड़ी यू पी 53 डी आर 9704 पर जुर्माना भरने का नोटिस आ पड़ा है। जिसमे अशोक पांडेय पर जुर्माना हेलमेट न पहनने के कारण हुआ। नोटिस मिलने के बाद चार पहिया वाहन स्वामी बेहद परेशान इस बात को लेकर है कि सरकार कब से कार चलाने में हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है। जो हम पर 1000/ रुपये का जुर्माना लग गया।
अशोक पाण्डेय के पास जो नोटिस आया है। उसमे जो फोटो छपा है। वह एक स्कुटी का है। जिसका चालक हेलमेट नही पहने है। उसका नम्बर यू पी 53 डी आर 9703 है।
चालान में यह दर्शाया गया है कि आप चम्पा देवी पार्क के पास बिना हेलमेट पहने टू ह्विलर चला रहे थे। इस वजह से आप के उपर एक हजार रुपये का जुर्माना कटा हुआ है। जिसे जमा कर दें। यह जुर्माना भी 23 मार्च का हुआ। जबकि अशोक पांडेय उस दिन गोरखपुर गये ही नही थे।
नम्बर उनके चार पहिया वाहन का है। और चालान टू ह्विलर पर हेलमेट नही पहनने के कारण हुआ है। शायद जो गलत है, इसमें कही न कही कोई चूक अवश्य है। बिभाग और चालान काटने वाले कि लापरवाही से वाहन स्वामी सकते में आ चुका है। वाहन स्वामी का कहना है बिभाग का रोटी खाने वाले अपने कर्तब्यों के प्रति कितना वफादार है ।यह एक यक्ष प्रश्न खड़ा पड़ा है।