प्रशासन, पुलिस व खाद्य सुरक्षा की संयुक्त टीम द्वारा मानक के विपरीत चल रही 03 दुकानो का लाइसेंस निरस्त, 02 दुकानो का लाइसेंस निलंबित व 01 अभियोग पंजीकृत कराया गया ।

अमेठी

उप जिलाधिकारी मुसाफिरखाना सविता यादव, क्षेत्राधिकारी मुसाफिरखाना अर्पित कपूर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुसाफिरखाना रश्मि प्रभा व सहायक आयुक्त खाद्य राजेश द्विवेदी द्वारा थानाक्षेत्र जगदीशपुर,बाजारशुक्ल व शिवरतनगंज में मीट की दुकानो पर साफ-सफाई, रख-रखाव व व्यवास्थापन को चेक किया गया एवं मीट की गुणवत्ता को जांच हेतु सैंपल लिया गया था । इस दौरान फ़ूड अधिकारी द्वारा मीट की गुणवत्ता परखने के लिए सैंपल लेते हुए जांच के लिए भेजा गया था, 02 दुकाने 1.मेसर्स स्टार मीट शॉप ग्राम पालपुर तकिया, सिंधियावां पोस्ट व थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी, 2.मेसर्स वारसी फ्रेश मीट शॉप, वारिसगंज टाण्डा थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी निरीक्षण के दौरान लगातार बन्द पाये जाने के कारण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार निरीक्षण न हो पाने के कारण निलंबित किया गया । 03 दुकाने 1.मेसर्स के0जी0एन0 फ्रेश फूड्स मो0 अफसर पुत्र मो0 रसीद सिंधियावां रोड ग्राम पालपुर थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी, 2. मेसर्स के0जी0एन0 फ्रेश फूड्स मो0 अफसर पुत्र मो0 रसीद मोहल्ला चौधराना इन्हौना थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी, 3.मेसर्स मारिया मीट शॉप मो0 शफीक अहमद पुत्र मो0 नईम नि0 पूरे मियां महोना पश्चिम थाना बाजारशुक्ल जनपद अमेठी के लाइसेंस निरस्त किया गया है । उ0नि0 बुद्धीलाल द्वारा थाना बाजारशुक्ल पर मु0अ0सं0 206/22 धारा 429 भादवि व 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11/13 पशु क्रूरता अधिनियम बनाम 03 अभियुक्तों 1.सफीक पुत्र मो0 नईम, 2.फिरोज अहमद पुत्र मो0 नईम निवासीगण पूरे मियां मजरे महोना पश्चिम थाना बाजारशुक्ल जनपद अमेठी, 3.सिराज अहमद पुत्र इसरार नि0 इन्हौना थाना शिवरतनगंज पंजीकृत कराकर थाना बाजारशुक्ल पुलिस विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

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