सीएम योगी ने जारी की कोरोना की नई गाइडलाइन

लखनऊ

सोमवार से सुबह सात से रात नौ बजे तक खुलेंगे बाजार,
समारोह में 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति,
लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश है कि कोरोना प्रोटोकॉल के साथ सोमवार से प्रदेश में सभी जगह पर शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट और पार्क को खोला जाए। इसके साथ ही अब सभी जगह धर्मस्थलों में पांच और विवाह तथा अन्य समारोह में एक साथ 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति भी दी गई है। प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की सेकेंड स्ट्रेन पर अब लगभग लगाम लग चुकी है। इसे देखते हुए अब सोमवार से सरकार कोरोना ​​​​​कर्फ्यूं में छूट बढ़ाने जा रही है। तय हुआ है कि सप्ताह में पांच दिन सुबह सात से रात नौ बजे तक माल, रेस्टोरेंट और पार्क भी खोले जाएंगे। वहीं, शादी समारोहों में भी अधिकतम पचास व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने शनिवार को अपने सरकारी आवास पर उच्च स्तरीय बैठक में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा में कहा कि सोमवार से आंशिक कोरोना ​​​​​कर्फ्यू में सप्ताह के पांच दिन सुबह सात से रात नौ बजे तक छूट दी जाए। इस अवधि में कोविड प्रोटोकाल के पालन के साथ बाजार, माल, रेस्टोरेंट, पार्क आदि खोले जा सकेंगे। धर्मस्थलों पर एक समय में अधिकतम पांच, जबकि शादी समारोहों में अधिकतम पचास व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सब्जी मंडियां खुले स्थानों पर लगाई जाएं, जबकि स्टेडियम, जिम, क्लब, शिक्षण कार्य अभी बंद रहेगा। रात नौ से सुबह सात बजे तक रात्रि ​​​​​कर्फ्यू प्रतिदिन और शनिवार-रविवार की साप्ताहिक बंदी अभी लागू रहेगी। उन्होंने कहा कि साप्ताहिक बंदी में स्वच्छता, सैनिटाइगेशन और फागिंग का अभियान चलता रहे। बाजारों व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ एकत्र नहीं हो होनी चाहिए। इसके लिए पुलिस पेट्रोलिंग करती रहे।

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