- प्रेम यादव के मकान पर नहीं चलेगा बुलडोजर
- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देवरिया हत्याकांड में यूपी सरकार को लगाई फटकार
उत्तर प्रदेश के देवरिया हत्याकांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रेम यादव के मकान पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि बेदखली के आदेश के खिलाफ प्रेम यादव का परिवार जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में अपील करेगा। इसका निस्तारण 3 माह के भीतर करने का निर्देश दिया है।
देवरिया हत्याकांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रेम यादव के मकान पर बुलडोजर चलाने पर रोक लगा दिया। इसके साथ ही यूपी सरकार को फटकार भी लगाई है। यह फैसला जस्टिक चंद्रकेश राय की अदालत ने सोमवार को दिया।
कोर्ट ने कहा कि प्रेम यादव का परिवार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट देवरिया की अदालत में 2 सप्ताह के भीतर अपील करेगा। कोर्ट ने इसका निस्तारण तीन माह के अंदर करने का आदेश दिया।
दो परिवारों के 6 लोगों की हुई थी हत्या
देवरिया में 2 अक्टूबर की सुबह 35 मिनट में दो परिवार के 6 लोगों की हत्या कर दी गई। एक पक्ष से एक और दूसरे पक्ष से पांच लोगों की हत्या हो गई। इस हत्याकांड से पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया था। जिला प्रशासन की ओर से प्रेम यादव के मकान पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही थी। इसके लिए मकान पर नोटिस भी चस्पा कर दिया गया राजस्व विभाग की टीम पैमाइश का कार्य पूरी कर चुकी थी।
तहसीलदार के आदेश के खिलाफ दाखिल की गई थी याचिका
रुद्रपुर तहसीलदार के ध्वस्तीकरण के आदेश के खिलाफ प्रेम यादव के पक्ष के वकील अरुण यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने बेदखली आदेश के खिलाफ प्रेमचंद्र के परिवार को जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में अपील दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। डीएम को तीन महीने में अपील निस्तारित करने का आदेश दिया। इस दौरान ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं होगी।