दहेज उत्पीड़न के आरोप से बाइज्जत बरी: कोर्ट

उत्तर प्रदेश गोरखपुर राष्ट्रीय समाचार

ब्यूरो प्रमुख- एन. अंसारी, मंडल गोरखपुर, उत्तर प्रदेश


गोरखपुर। अपर मुख्य न्यायाधीश गोरखपुर ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में दहेज उत्पीड़न के एक मामले में वीरेंद्र गुप्ता, ममता गुप्ता व स्वामी नाथ गुप्ता के विरुद्ध सम्पूर्ण कार्यवाही को मंसूख (क्वैशड) करते हुए उन्हें बाइज्जत बरी किया है।

 वीरेंद्र गुप्ता पुत्र स्वामीनाथ गुप्ता की शादी वर्ष 2017 में संदीपा गुप्ता पुत्री खेदन गुप्ता से हुआ था ससुराल पक्ष के द्वारा ₹100000 व मोटरसाइकिल के लिए मांग किए जाने का आरोप लगाया लगाते हुए महिला थाना गोरखपुर में मुकदमा संख्या 67/2018 के अंतर्गत धारा 498 ए 504 आईपीसी 3/4 डीपी एक्ट पंजीकृत कराया कराया गया, जिसमें अभियुक्त गण माननीय न्यायालय तथा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष उपस्थित हुए तथा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में प्रार्थना पत्र संख्या 15202/ 2022 प्रस्तुत करते हुए मुकदमा मंसूख (क्वैशड) करने का आग्रह  वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रकाश मिश्र के द्वारा किया गया।माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 6/5/ 2024 से संपूर्ण कार्रवाही को मंसूख क्वैशद कर दिया गया।