वांछित अभियुक्त के घर कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने दफा 82 की नोटिस किया चस्पा

आजमगढ़ क्राइम & सुरक्षा

संवाददाता – ध्यानचंद यादव


आजमगढ़ जिले के फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के मुड़ियार गांव निवासी वांछित अभियुक्त के घर पर पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर सोमवार को दफा 82 का नोटिस चस्पा किया है ।

फूलपुर कोतवाली के उप निरीक्षक ने बताया कि अगर वांछित अभियुक्त ने कोर्ट में सरेन्डर नहीं किया तो अभियुक्त के ऊपर दफा 83 के तहत कार्यवाही की जाएगी । फूलपुर कोतवाली के मुड़ियार निवासी तबरेज पुत्र हाफिज उर्फ जहूर के खिलाफ 402 बटे 23 धारा 380,411 आईपीसी के तहत फूलपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज है । उपनिरीक्षक गौतम सरोज ने बताया कि मुकदमा दर्ज होने के बाद से वांछित अभियुक्त तबरेज काफी दिनों से फरार चल रहा था।

न्यायालय के आदेश पर कई बार पुलिस ने वांछित अभियुक्त के घर और संभावित स्थानों पर दबिश दिया ,लेकिन वह हत्थे नहीं चढ़ा। गिरफ्तारी नहीं होने पर पुलिस की रिपोर्ट पर न्यायालय ने 82 की कार्रवाई का आदेश दिया। न्यायालय से आदेश मिलने के बाद फूलपुर पुलिस ने वांछित अभियुक्त के घर पहुंचकर दफा 82 की नोटिस चस्पा किया गया है । फूलपुर कोतवाली के उप निरीक्षक गौतम सरोज ने बताया कि धारा 82 की नोटिस अभियुक्त के घर चस्पा कर दी गई है। वांछित अभियुक्त ने सरेंडर नहीं किया तो धारा 83 के तहत संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी।