गोरखपुर, थाना चौरीचौरा में वर्ष 2013 में हुई लूट और डकैती की एक गंभीर घटना में दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त चन्द्रशेखर ढाढ़ी को न्यायालय ASJ/PC-1 द्वारा 10 वर्षों के सश्रम कारावास और 8,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ASJ/FTC-2 ने भी उन्हें 7 वर्षों के कारावास और 6,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के नेतृत्व में थानाध्यक्ष चौरीचौरा संजय मिश्रा और उनकी टीम ने इस मामले की प्रभावी पैरवी की। मा0 न्यायालय ASJ/PC-1 के ADGC शरदेंदु प्रताप नारायण सिंह और ASJ/FTC-2 के ADGC रमेश कुमार सिंह का इस दोषसिद्धी में महत्वपूर्ण योगदान रहा।
इस सफलता ने न्यायालय और पुलिस की दृढ़ता को दर्शाया है और यह साबित किया है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। पुलिस विभाग की इस सख्त कार्रवाई ने समाज में एक सकारात्मक संदेश दिया है कि कानून का डर अपराधियों के लिए बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार की कार्रवाई न केवल अपराधियों को सजा दिलाती है, बल्कि समाज में कानून व्यवस्था को भी सुदृढ़ करती है। जनपद गोरखपुर में इस प्रकार की सफलता से नागरिकों में न्याय प्रणाली के प्रति विश्वास और बढ़ा है, जिससे आगे चलकर अपराधियों को अपनी हरकतों पर नियंत्रण रखने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।