पूर्व विधायक सर्वेश सिंह हत्याकांड में माफिया कुंटू सिंह समेत सात को आजीवन कारावास

आजमगढ़

 

उत्तर प्रदेश के चर्चित पूर्व विधायक सर्वेश सिंह उर्फ सीपू हत्याकांड मामले में कोर्ट ने कुंटू सिंह समेत 7 को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही इन पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि इस हत्याकांड में 9 आरोपियों पर दोष सिद्ध हुआ है, लेकिन अभी दो फरार है।
आजमगढ़: पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू हत्याकांड के मुकदमे में सुनवाई पूरी करते हुए अदालत ने 7 आरोपियों को सजा का ऐलान कर दिया है। कुंटू सिंह समेत 7 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सभी आरोपितों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा। 10 मई को 9 लोगों को दोषी सिद्ध किया गया था। लेकिन इनमें से दो रिजवान और विजय यादव के अभी तक फरार है, जिसके चलते उनकी भी पत्रावली अलग कर दी गई। पहले से दो अन्य अभिषेक सिंह भोनू और अरविंद कश्यप भी फरार होने के चलते उनकी पत्रावली अलग थी। विशेष सत्र न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट रामानंद ने मंगलवार को फैसला सुनाया है।

सर्वेश सिंह सीपू हत्याकांड कोर्ट ऑर्डर
सीपू हत्याकांड मामले में आरोपी ध्रुव सिंह उर्फ कुण्टू सिंह कासगंज जेल से, मृत्युंजय सिंह लखनऊ जेल से, दिनेश उर्फ दुलहीन बरेली जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में मौजूद थे। जबकि विजय उर्फ सचिन यादव, अरविंद कश्यप, विजय यादव, अभिषेक सिंह भोनू फरार हैं। वहीं संग्राम सिंह, शिव प्रकाश उर्फ प्रकाश यादव, राजेंद्र यादव, दुर्ग विजय सिंह कोर्ट में रहे। शिव प्रकाश के कट्टे से हत्या होने की बात सामने आने पर उसको अलग से 2 वर्ष और 10 हजार का जुर्माना लगा। इन आरोपितों को पूर्व विधायक सर्वेश उर्फ सीपू सिंह की हत्या तथा हत्या का साजिश रचने का दोषी पाया था।
2013 में हुई थी सर्वेश सिंह की हत्या
अभियोजन के अनुसार 19 जुलाई 2013 को सुबह जीयनपुर बाजार में पूर्व विधायक सर्वेश सिंह उर्फ सीपू और भारत राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद हिंसा में तीनों लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में जीयनपुर पुलिस ने जांच प्रारंभ की थी और ध्रुव सिंह समेत ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू समेत 11 आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। इसी दौरान शासन के निर्देश पर सीबीआई ने भी मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने पुलिस की जांच को आगे बढ़ाते हुए दो अन्य आरोपियों दुर्ग विजय और शिव प्रकाश का नाम जोड़ते हुए कुल 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित की।
एनकाउंटर में मारा गया था एक आरोपी
पिछले वर्ष पुलिस एनकाउंटर में मारे गए कन्हैया उर्फ गिरधारी के विरुद्ध भी चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित की थी। एक अन्य आरोपी के नाबालिग होने के कारण उसकी पत्रावली अलग कर के किशोर न्यायालय बोर्ड भेज दी गई। मुकदमे के अंतिम चरण में बयान के समय अरविंद कश्यप और अभिषेक सिंह भोनू फरार हो गए, जबकि मोहम्मद रिजवान और विजय यादव एल बयान के बाद फरार हो गए। अभियोजन पक्ष की तरफ से संतोष सिंह उर्फ टीपू, यशवंत सिंह उर्फ गप्पू सिंह तथा वंदना सिंह समेत बीस गवाहों को परीक्षित कराया गया।
अदालत ने 10 मई को फैसला सुनाते हुए नौ आरोपी ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू, मृत्युंजय सिंह, दिनेश सिंह, शिव प्रकाश, राजेंद्र यादव, संग्राम सिंह, दुर्गविजय, मोहम्मद रिजवान और विजय यादव को हत्या और हत्या की साजिश का दोषी पाया था। अभियोजन पक्ष की तरफ से सीबीआई की विशेष लोक अभियोजक दीप नारायण प्रदेश सरकार के विशेष संयोजक वरिष्ठ अधिकता लाल बहादुर सिंह स्वामीनाथ यादव वंश गोपाल सिंह रवि राय संतोष सिंह ने पैरवी की थी।

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