अमेठी। शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के अनुक्रम में जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी आर0के0 शर्मा ने बताया कि मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र में न्यूनतम 80 प्रतिशत या उससे अधिक प्रमाणित होने पर दिव्यांगजनों को निःशुल्क मोटराईज्ड ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराये जाने की नियमावली 2020 प्रख्यापित की गयी है। जिसके अन्तर्गत दिव्यांगजनों को मोटराईज्ड ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराये जाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा गठित जनपद स्तरीय तकनीकी समिति के द्वारा दिव्यांगजनों की शारीरिक स्थिति की क्षमता का भौतिक परीक्षण हेतु 15 सितम्बर 2022 को समय 11 बजे विकास खण्ड गौरीगंज परिसर में शिविर का आयोजन किया जायेगा, जिसके उपरान्त पात्र दिव्यांगजन को मोटराईज्ड ट्राईसाइकिल प्रदान की जायेगी। इस सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि नियत तिथि एवं समय पर स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारी को उपस्थित रहने हेतु निर्देशित करें, जिससे दिव्यांगजनों का शारीरिक स्थिति की सक्षमता का भौतिक परीक्षण कर पात्रता के अनुसार उन्हें नियमानुसार मोटराईज्ड ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराया जा सकें।