गोरखपुर। गोरखपुर जिले के गगहा इलाके के सोहगौरा में प्रधान पति दिनेश राम तिवारी की 2013 में हुई हत्या में शामिल पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। शुक्रवार को जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने गगहा थाना क्षेत्र के सोहगौरा निवासी अभियुक्त कुटान उर्फ दिलीप तिवारी, राजा तिवारी उर्फ राजबहादुर, आशुतोष उर्फ लहरी, संजय तिवारी व लवलू उर्फ ब्रम्हानंद मिश्र को आजीवन कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया है।अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता यशपाल सिंह एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जयनाथ यादव का कहना था कि वादी अविनाश तिवारी गगहा थाना क्षेत्र के सोहगौरा का निवासी है। वादी की माता ग्राम प्रधान हैं। इसलिए ग्राम पंचायत में जो भी सरकारी कार्य होता था, उसकी देखरेख वादी के पिता दिनेश राम तिवारी करते थे।
13मार्च 2013 की सुबह करीब 8 बजे वादी के पिता दिनेश राम तिवारी घर से निकल कर केशव बनिया के घर के पास नाली का निर्माण कार्य देखते गए थे। वादी के पिता केशव बनिया के घर के पास जैसे ही पहुंचे। वहां पहले से अभियुक्तगण अपने अपने हाथ में असलहा लेकर खड़े थे।
वादी के पिता को देखते ही अभियुक्त कुटान उन्हें गाली देते हुए जान से मारने के लिए ललकारा। जिसपर सभी अभियुक्त एक राय होकर पुरानी चुनावी रंजिश को लेकर वादी के पिता को पकड़ लिए और अभियुक्त लालबहादुर उर्फ लाल बाबू ने वादी के पिता के पेट में और अभियुक्त लवलू मिश्रा ने वादी के पिता के सिर में गोली मार दी। जिससे वादी के पिता की मौके पर ही मृत्यु हो गई।