जिलाधिकारी ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद के निर्वाचन हेतु मतदान एवं मतगणना परिसर में प्रवेश के सम्बन्ध में जारी किए आवश्यक दिशा-निर्देश

अमेठी

ब्यूरो रिपोर्ट-प्रेम कुमार शुक्ल

अमेठी। जिला मजिस्ट्रेट/निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)  अरुण कुमार ने जिला पंचायत अध्यक्ष सामान्य निर्वाचन-2021 के सम्बन्ध में नव निर्वाचित जिला पंचायत सदस्यगणों को दिनांक 03 जुलाई 2021 को मतदान एवं मतगणना परिसर में प्रवेश के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी करते हुये बताया है कि आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक, निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों, निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मी व जिला पंचायत के सदस्यों के अलावा किसी भी व्यक्ति एवं जनप्रतिनिधि का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा। मतदान, मतगणना के प्रांगण, परिसर में जुलूस के रूप में कोई प्रवेश नहीं करेगा और न कोई व्यक्ति शस्त्र लेकर किसी भी दशा में प्रांगण में आयेगा। सुरक्षा प्राप्त प्रत्याशियों/सदस्यों के सुरक्षा कर्मियों को मतदान कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। मतदाताओं (सदस्य, जिला पंचायत) के द्वारा मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रानिक गैजेट, कोई ज्वलनशील व विस्फोटक पदार्थ, किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, माचिस, बीड़ी, सिगरेट व नशीला पदार्थ, पानी की बोतल, पेन/पेंसिल एवं अन्य प्रतिबन्धित सामग्री लेकर जाना पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा। मतदाताओं (सदस्य, जिला पंचायत) के द्वारा शासन द्वारा निर्देशित कोविड-19 के प्रोटोकाल का अनुपालन करना होगा।

*जिला सूचना कार्यालय अमेठी द्वारा जारी।*

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