रिंकू शर्मा संवाददाता, नई दिल्ली : दिल्ली में 1 अप्रैल से बसों और माल ढोने वाली गाड़ियों के लिए लेन ड्राइविंग के नियम को लेकर बहुत सख्ती होने जा रही है। अगर ड्राइवर बस लेन के बाहर चलाता है, तो भारी जुर्माने से लेकर लाइसेंस और परमिट भी रद्द किया जा सकता है। दिल्ली विधानसभा में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीटीसी, क्लस्टर समेत माल ढोने वाली गाड़ियों के ड्राइवरों को हर हाल में बस लेन में गाड़ी चलानी होगी। नियम तोड़ने पर पहली बार 10 हजार का जुर्माना होगा।
• 1 अप्रैल से लागू होगा नियम, पहली बार उल्लंघन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना
• दूसरी बार पकड़े जाने पर दर्ज होगा मुकदमा, तीसरी बार में रद्द होगा लाइसेंस
• सरकार की तरफ से जारी किया जाएगा ट्सऐप नंबर, लोग कर सकेंगे शिकायत
तीसरी बार नियम तोड़ने पर रद्द होगा लाइसेंस
नए नियम के लागू होने के बाद दूसरी बार नियम का उल्लंघन करने पर मुकदमा दर्ज होगा। अगर वही ड्राइवर तीसरी बार नियम तोड़ता पाया गया तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। चौथी बार तोड़ने पर परमिट रद्द किया जा सकता है। फिलहाल पहले चरण में शहर की 15 सड़कों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। परिवहन मंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार की ओर से जल्द ही एक वॉट्सऐप नंबर भी जारी किया जाएगा।
लोग वीडियो बना कर भेज सकते है
अगर कोई बस ड्राइवर नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो लोग विडियो बनाकर भेज सकते हैं। उस विडियो को सबूत मानते हुए परिवहन विभाग कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस मिलकर इस अभियान को चलाएंगे। लेन अनुशासन को लागू करने का अभियान सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ‘नो एंट्री’ के समय बस लेन में कारें चल सकती हैं, लेकिन बस लेन में बाधा डालने वालों वाले वाहनों को उठा लिया जाएगा।