आजमगढ़, खाद की बिक्री में अनियमितताओं पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए तहबरपुर और निजामाबाद क्षेत्र में खाद एवं बीज की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्टॉक रजिस्टर, विक्री रजिस्टर और पॉइंट ऑफ सेल (पॉस) मशीन के उपयोग में गड़बड़ी पाए जाने पर 9 दुकानदारों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए।
प्रशासन के कड़े निर्देश
जिला प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी दुकानदार खाद की बिक्री केवल पॉस मशीन से करें और प्रतिदिन अपने स्टॉक और बिक्री रजिस्टर को पूर्ण रखें। निर्धारित दर से अधिक कीमत पर खाद की बिक्री और स्टॉक में गड़बड़ी करने वाले दुकानदारों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
खाद की निर्धारित दरें:
- डीएपी: ₹1350 प्रति 50 किग्रा बोरी
- यूरिया: ₹266.50 प्रति 45 किग्रा बोरी
किसान खाद खरीदने के लिए आधार कार्ड और खतौनी साथ लेकर आएं। जिलाधिकारी ने भरोसा दिलाया है कि जिले में खाद की आपूर्ति नियमित है और किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने दी जाएगी। किसानों से आग्रह किया गया है कि किसी प्रतिष्ठान पर भीड़ न लगाएं और कानून व्यवस्था बनाए रखें।
लाइसेंस निलंबित दुकानों की सूची:
- श्रेयांश कृषि केंद्र, किशुनदासपुर
- साईं खाद एवं बीज भंडार, किशुनदासपुर
- राकेश मौर्य फर्टिलाइजर, तहबरपुर
- राम प्रताप मौर्य फर्टिलाइजर, तहबरपुर
- राम नयन सीड स्टोर, तहबरपुर
- मौर्या फर्टिलाइजर, तहबरपुर
- खान फर्टिलाइजर, शेरपुर
- जय मां वैष्णो बीज भंडार, शेरपुर
- यादव फर्टिलाइजर, शेरपुर
समस्या समाधान के लिए हेल्पलाइन
किसान किसी भी समस्या के लिए निम्नलिखित हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं:
- सहकारी समिति अधिकारी: 08527436613
- जिला कृषि अधिकारी कार्यालय: 09450753720, 09453072429, 07839882455
प्रशासन की अपील
जिलाधिकारी ने कहा कि खाद की कालाबाजारी और अनियमितताओं पर कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। किसान प्रशासन के साथ सहयोग करें और नियमों का पालन सुनिश्चित करें।