स्मृति ईरानी के केस में गौरीगंज कोतवाल नहीं कर पाये जांच रिपोर्ट पेश,कोतवाल ने दी अर्जी,10 दिन के समय का आदेश

अमेठी

ब्यूरो रिपोर्ट – प्रेम कुमार शुक्ल, अमेठी

  • एमपी-एमएलए कोर्ट ने देश की बड़ी हस्ती से जुड़े मामले में एक हफ्ते पहले दिया था जांच का आदेश,सात दिन का कोतवाल को मिला था समय,पर नहीं कर सके जांच पूरी
  • पुलिस की जांच रिपोर्ट दाखिल होने के बाद एक सितम्बर को तलबी के बिंदु पर हो सकती है सुनवाई

सुलतानपुर। केंद्रीय मंत्री व अमेठी सांसद स्मृति ईरानी पर लगे मानहानि के आरोप से जुड़े केस में कोतवाल संजय कुमार सिंह निर्धारित समय में नहीं कर सके जांच रिपोर्ट पेश, कोर्ट से मांगा 10 का अतिरिक्त समय, कोर्ट ने कोतवाल को दिया जांच रिपोर्ट पेश करने का समय,अब एक सितम्बर को होगी अगली सुनवाई,स्पेशल जज एमपी-एमएलए पीके जयंत की अदालत ने इंटनेशनल शूटर वर्तिका के जरिये बताये गये इलेक्ट्रॉनिक व अन्य साक्ष्य सम्बन्धी जांच के लिए कोतवाल गौरीगंज को एक हफ्ते पहले दिया था आदेश, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 (1) के अंतर्गत पड़ी अभियोजन अर्जी को जायज मानते हुए कोर्ट ने दिया था पुलिस जांच का आदेश, 10 को कोर्ट ने जांच का आदेश कर 18 अगस्त तक सम्बंधित पुलिस जांच पूरी कर रिपोर्ट दाखिल करने का दिया था आदेश, पुलिस रिपोर्ट दाखिल होने की दशा में 18 अगस्त को स्मृति ईरानी की तलबी के बिंदु पर सुनवाई होने की थी उम्मीद, स्मृति ईरानी के खिलाफ बताये गये इलेक्ट्रॉनिक व अन्य साक्ष्य जुटाना पुलिस के लिए बनी है सिरदर्दी, इंटरनेशनल शूटर वर्तिका सिंह ने बीते जनवरी माह में स्मृति ईरानी के जरिये की गई बयानबाजी से आहत होने का आरोप लगाते हुए दाखिल किया है मानहानि का मुकदमा, परिवादी वर्तिका सिंह व अन्य गवाह कोर्ट में दर्ज करा चुके है अपना बयान, साक्ष्य की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात कोर्ट ने तलबी व पुलिस जांच के बिंदु पर बहस सुनकर कोर्ट ने दिया था पुलिस जांच का आदेश।

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