रजिस्ट्रेशन मेडिकल स्टोर का चल रहा ओपीडी, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से हो रही टैक्स चोरी

अमेठी

ब्यूरो रिपोर्ट- प्रेम कुमार शुक्ल, अमेठी

अमेठी। जनपद में ओपीडी के नाम पर टैक्स चोरी का मामला साफ देखा जा सकता है किंतु स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से कोई कार्यवाही नहीं होती है। दरअसल, जनपद में कई जगह मेडिकल स्टोर का पंजीकरण कराकर उस पर ओपीडी सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं लेकिन स्वास्थ्य विभाग के मेंहरबानी से कोई समस्या नहीं आती है। गौरीगंज मुख्यालय में भी कुछ मेडिकल स्टोर पर बाकयदा ओपीडी के दिन, विजिटिंग डाक्टर के नाम और समय डिस्प्ले करते हुए बोर्ड लगाए गए हैं। किन्तु कोई अधिकारी चेक नहीं करता कि आपका मेडिकल क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन है या नहीं? 24-03-2020 को पत्रांक 6920 द्वारा एक आरटीआई के प्रतिउत्तर में सीएमओ कार्यालय अमेठी ने बताया कि कोई भी पंजीकृत मेडिकल स्टोर ओपीडी सेवाएं संचालित नहीं कर/करवा सकता है। ओपीडी सेवाएं संचालित करने के लिए सीएमओ आफिस में मेडिकल क्लीनिक का राजिस्ट्रेशन कराना होता है। यही नहीं यदि कोई भी मेडिकल स्टोर अथवा डाक्टर बिना मेडिकल क्लीनिक रजिस्ट्रेशन के यदि ओपीडी सेवा प्रदान करता हुआ मिलता है तो उसके विरुद्ध इंडियन मेडिकल काउंसिल ऐक्ट की धारा-15 (2), (3) के तहत सम्बंधित थानें में एफआईआर करवाने का प्राविधान है।
बिना रजिस्ट्रेशन मेडिकल स्टोर पर चल रही ओपीडी सेवाओं से सरकार को राजस्व का भी नुकसान हो रहा है तथा पर्सलन इनकम टैक्स भी छिपाया जा रहा है। किंतु, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से कुछ लोग ऐसा करके राजस्व चोरी कर रहे हैं।

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