ब्यूरो रिपोर्ट – प्रेम कुमार शुक्ल, अमेठी
अपर सत्र न्यायाधीश पंचम अभय श्रीवास्तव की अदालत ने नौ वर्ष पुराने हत्या के मामले में आज सुनाया फैसला
सुलतानपुर।अवैध संबंधों के शक में नौ वर्ष पूर्व हुई हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश पंचम अभय श्रीवास्तव की अदालत ने दो आरोपियों को ठहराया दोषी, अदालत ने दोनों दोषियों को उम्र कैद की सुनाई सजा, अदालत ने 50- 50 हजार का दोषियों पर लगाया अर्थदंड, अर्थदंड की धनराशि का 80 प्रतिशत मृतक परिवार को देने का कोर्ट ने दिया आदेश, आरोपी रामू कोरी व उसके सहयोगी शोभा उर्फ शोभाराम ने मिलकर 16 दिसंबर 2012 को वादी के भाई रिंकू को बुलाकर साजिश के तहत उतारा था मौत के घाट, साक्ष्य को मिटाने का भी किया गया था प्रयास, मृतक के भाई राम नारायन कोरी ने हलियापुर थाने में दर्ज कराई थी एफआईआर, आरोपी रामू कोरी शोभे उर्फ शोभाराम, पूनम व श्यामलली के खिलाफ नामजद दर्ज कराया था हत्या का मुकदमा, बहन से अवैध सम्बन्ध के शक में हत्या करने का लगाया था आरोप, तफ्तीश के दौरान पूनम व श्यामलली को मिल गई थी क्लीनचिट, शेष दोनो आरोपियों के खिलाफ एडीजे पंचम की अदालत में चला विचारण, अभियोजन पक्ष से शासकीय अधिवक्ता संदीप कुमार सिंह ने साक्ष्यों और गवाहों को पेश कर दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए की कड़ी सजा से दंडित किए जाने की मांग, वहीं बचाव पक्ष ने आरोपियों को बताया थाना बेगुनाह,उभय पक्षो को सुनने के पश्चात कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आज सुनाई सजा,हलियापुर थाना क्षेत्र के गौरा पुरानी गांव से जुड़ा है मामला।