- करीब नौ वर्ष पूर्व भाई प्रमोद के ललकारने पर सगे भाई विनोद ने युवक संदीप मिश्रा को मारी थी गोली
- आज तक आरोपी विनोद को नही मिल सकी जमानत,घटना के बाद से ही जेल की सलाखों के पीछे बिता रहा जिंदगी,पूरा हो गया केस का ट्रायल
सुलतानपुर। नौ वर्ष पूर्व गोली मारकर हुए हत्या के प्रयास के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय की अदालत नें दो सगे भाइयों को दोषी करार दिया है। जिनकी सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए अपर सत्र न्यायाधीश नवनीत कुमार गिरी की अदालत ने कल यानि 16 सितम्बर की तारीख तय की है।
मामला गोसाईगंज थाना क्षेत्र के पुरुषोत्तमपुर गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले अभियोगी प्रमोद कुमार मिश्रा ने 19 अगस्त 2012 की शाम करीब आठ बजे हुई घटना का जिक्र करते हुए मुकदमा दर्ज कराया। आरोप के मुताबिक घटना के समय अभियोगी अपने भतीजे सन्दीप मिश्रा के साथ मेहरान गांव से वापस आ रहा था,तभी प्रमोद कुमार के कहने पर उसके सगे भाई विनोद ने अपने हाथ में लिये असलहे से वादी के भतीजे सन्दीप पर गोली चला दी, गोली सन्दीप के पेट में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इस मामले में अभियोगी की तहरीर पर आरोपी सगे भाइयों के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओ में मुकदमा दर्ज हुआ और दोनों भाइयों के खिलाफ आरोपपत्र भी दाखिल हुआ। इस मामले में घटना के बाद दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्यवाही हुई। मामले में आरोपी प्रमोद को जमानत मिल गई जबकि मुख्य आरोपी विनोद को घटना के बाद जेल जाने के उपरांत आज तक जमानत ही नहीं मिली, जो कि वर्तमान समय में भी जिला कारागार में निरुद्ध है। मामले का विचारण अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय की अदालत में चला। जिसके दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अपने साक्ष्यों एवं तर्कों को पेश किया और दोनों आरोपियों को बेकसूर बताया। वहीं अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता पवन कुमार दूबे ने नौ गवाहों को परीक्षित कराते हुए दोनो आरोपियों को ही घटना का जिम्मेदार ठहराया। उभय पक्षो को सुनने के पश्चात इस मामले में अदालत ने दोनों आरोपी सगे भाइयों को दोषी करार दिया है,जिनकी सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 16 सितंबर की तारीख तय की गई है।