अमेठी। 29 सितम्बर 2021, शासनादेश के निर्देशानुसार अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि0/रा0) एस0 पी0 सिंह ने बताया कि समय-समय पर जनपद की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में उसमें उल्लिखित शर्तों के अधीन गतिविधियां अनुमन्य की गयी है। जिसमें शादी समारोह व अन्य आयोजनों के सम्बन्ध में बन्द स्थानों अथवा खुले स्थानों पर एक समय में 100 व्यक्तियों को कोविड-19 के प्रोटोकाल के अनुसार अनुमति की शर्तों में ’’बंद स्थानों अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों को कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार अनुमति होगी। कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जाएगी।’’ इसके अतिरिक्त उन्होनें बताया कि शासनादेश की शर्ते यथावत रहेगी तथा उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किए जाने की बात कही।