जम्मू एंड कश्मीर द्वारा प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों को खाद्य अधिकारियों ने पकड़ा

गोरखपुर

 

गोरखपुर।आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन जम्मू & कश्मीर द्वारा खाद्य पदार्थ स्ट्रॉबेरी आइस कैंडी (क्रीम बेल ब्रांड) के बैच नंबर एम (03) / अप्रैल 21 के 60 एमएल पैक में सिन्थेटिक फ़ूड कलर Ponceau 4R के खाद्य सुरक्षा मानको से अधिक होने पर प्रयोगशाला द्वारा असुरक्षित घोषित होने की दशा में Food alert/ stop use notice जारी किया गया था जिसके सम्बन्ध में आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन , उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा अनुपालन हेतु जारी आदेश के क्रम में अभिहित अधिकारी कुमार गुंजन के निर्देशन में गोरखपुर जनपद में क्रीम बेल ब्रांड के होलसेलर/ स्टाकिस्ट के राजेंद्रनगर स्थित प्रतिष्ठान पर छापा मार कर निरीक्षण की कार्यवाही खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद राय , इंद्रेश प्रसाद , अजय सिंह व प्रतिमा त्रिपाठी द्वारा की गयी . मौक़े पर प्रतिष्ठान के कोल्ड स्टोरेज की जाँच की गयी व स्टॉक का सत्यापन किया गया जिसमें प्रतिबंधित बैच नम्बर की स्ट्रॉबेरी आइस कैंडी के बारे में खाद्यकारोबार कर्ता द्वारा बताया गया कि उक्त बैच नम्बर की आइस कैंडी उनके यहाँ नही आयी थी। निरीक्षण के समय मौक़े पर स्टोर में प्राप्त स्ट्राबेरी आइसकैंडी के साथ साथ मैंगो फ़्लेवर व एक अन्य आइस क्रीम का नमूना जाँच हेतु संग्रहित कर प्रयोगशाला भेजा गया । खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन जम्मू एंड कश्मीर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ को प्रतिबंधित किया गया है आम जनता से अपील है कि उक्त बैच नम्बर की उक्त आइसकैंडी को कम्पनी द्वारा वापस मंगा लेने हेतु निर्देशित किया गया है इसके बाद भी अगर कहीं प्राप्त हो तो उसका उपयोग न करें और इसकी सूचना विभाग को दें ।

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