कोर्ट ने गैरइरादतन हत्या के केस में चार आरोपियों को ठहराया दोषी,13 को होगी सजा पर सुनवाई

अमेठी

ब्यूरो रिपोर्ट _ प्रेम कुमार शुक्ल, अमेठी

 

. अपर सत्र न्यायाधीश नवम पीके जयंत की अदालत ने चारों आरोपियों को ठहराया है दोषी

. खीर खा लेने के विवाद को लेकर आरोपियों ने भोला वर्मा को पहुँचाई थी गम्भीर चोटें,लखनऊ में इलाज के दौरान भोला ने तोड़ दिया था दम

. पीपरपुर थाना क्षेत्र के सांगापुर गांव से जुड़ा है मामला,करीब साढ़े नौ साल पहले की है घटना

सुलतानपुर। खीरा खा लेने को लेकर शुरू हुए मामूली विवाद के चलते गंभीर चोट पहुंचाकर युवक को मौत के घाट उतारने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश नवम की अदालत ने चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश पीके जयंत ने गैर इरादतन हत्या के चारों दोषियों की सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 13 अक्टूबर की तारीख तय की है।
मामला पीपरपुर थाना क्षेत्र के सांगापुर गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले भोला वर्मा से खीरा खा लेने को लेकर उनके गांव के ही आरोपी वेचन के पिता गंगाधर कोरी व अन्य से सात मई 2012 को कुछ विवाद हो गया था, जिसके संबंध में भोला वर्मा के चचेरे भाई सरवन ने आरोपीगण रामसेवक,बेचन लाल, शोभनाथ व अनिल के खिलाफ हुई मारपीट के सम्बंध में एनसीआर दर्ज कराया था। आरोप के मुताबिक आरोपियों के हमले से आई गंभीर चोट के चलते भोला वर्मा को जिला अस्पताल से लखनऊ रेफर कर दिया गया, जिसकी दो दिन बाद इलाज के दौरान लखनऊ में मृत्यु हो गई। इस मामले में पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या सहित अन्य आरोपो में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले का विचारण अपर सत्र न्यायाधीश नवम की अदालत में चला। इस दौरान बचाव पक्ष ने अपने साक्ष्यों एवं तर्कों को प्रस्तुत करते हुए सभी आरोपियों को बेकसूर बताया,वहीं अभियोजन पक्ष से शासकीय अधिवक्ता वैभव पांडेय ने अपने साक्ष्यों एवं तर्को को प्रस्तुत कर आरोपियों को ही घटना के लिए जिम्मेदार बताया। उभय पक्षो को सुनने के पश्चात अपर सत्र न्यायाधीश पीके जयंत ने चारों आरोपियों को गैर इरादतन हत्या सहित अन्य आरोपो में दोषी करार दिया है। जिनकी सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए अदालत ने 13 अक्टूबर की तारीख तय की है।

 

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