श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक आवेदन कर सामूहिक विवाह योजना का उठाये लाभ।

अमेठी

ब्यूरो रिपोर्ट- प्रेम कुमार शुक्ल,अमेठी

 . मण्डल स्तरीय सामूहिक विवाह कार्यक्रम जनपद अयोध्या में आयोजित 28 नवम्बर को।

अमेठी। 12 अक्टूबर 2021, सहायक श्रमायुक्त श्री गोविन्द यादव ने बताया कि श्रम विभाग (उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड) द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की अपनी पुत्रियों के विवाह लिए सहायता/अनुदान प्राप्त करने हेतु ’’कन्या विवाह सहायता योजना’’ के अन्तर्गत पंजीकृत लाभार्थी श्रमिक को रू0 75000 देय है जिसके अन्तर्गत वर/वधू को पोशाक/आवश्यक कार्य हेतु विवाह के पूर्व रू0 10000 दी जाती है। उक्त योजना के अन्तर्गत मण्डल स्तरीय सामूहिक विवाह कार्यक्रम जनपद अयोध्या में दिनांक 28 नवम्बर 2021 को आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ऐसे पंजीकृत श्रमिक जिनका पंजीयन 15 अगस्त 2021 (विवाह की तिथि को 100 दिवस पूर्ण) के पूर्व हुआ है और उसकी कन्या एवं वर द्वारा 18 व 21 वर्ष की आयु विवाह की तिथि तक पूर्ण हो रही हो, पात्र होगें। उक्त योजना में पंजीकरण कराने हेतु अभिलेख जैसे स्पष्ट अक्षरों में भरा हुआ ’’विवाह पंजीकरण आवेदन पत्र’’, प्रस्तावित वर एवं वधू की उम्र सम्बन्धी अभिलेख (जन्म प्रमाण पत्र/परिवार रजिस्टर की नकल/स्कूली प्रमाण), पंजीकृत निर्माण श्रमिक के परिवार रजिस्टर की नकल व बैंक खाते की स्व-प्रमाणित प्रति, ग्राम प्रधान का इस आशय का प्रमाण पत्र कि उक्त कन्या का विवाह पूर्व में सम्पन्न नही हुआ है एवं सामूहिक विवाह हेतु सहमति दी गयी है, वर/वधू के आधार कार्ड की प्रति तथा पंजीकृत श्रमिक का पंजीयन प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। पंजीकृत श्रमिक अपने आवेदन को भरकर संलग्नकों के साथ कार्यालय सहायक श्रमायुक्त अमेठी में जमा करके सामूहिक विवाह योजना का हितलाभ प्राप्त कर सकते है। योजना सम्बन्धी विस्तृत जानकारी हेतु श्रम प्रवर्तन अधिकारी श्री अखिलेश कुमार वर्मा, तहसील मुसाफिरखाना व गौरीगंज (8840538497) एवं श्रीमती शशिकला, तहसील अमेठी व तिलोई (8115392500) पर सम्पर्क किया जा सकता है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *