ब्यूरो रिपोर्ट- प्रेम कुमार शुक्ल,अमेठी
- स्पेशल जज पाक्सों एक्ट पवन कुमार शर्मा की अदालत ने दोषियों पर ठोंका एक लाख का अर्थदण्ड
- करीब छह वर्ष पूर्व किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को दिया गया था अंजाम
सुलतानपुर। किशोरी से गैंगरेप के मामले में स्पेशल जज पाक्सो एक्ट की अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। जिन्हें स्पेशल जज पवन कुमार शर्मा ने 20-20 वर्ष के कारावास एवं 50-50 हजार रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। मामला पीपरपुर थाना क्षेत्र के भेवई गांव से जुड़ा है। जहाँ के रहने वाले आरोपी अरूण कुमार एवं राम सजीवन के खिलाफ 17 सितम्बर 2015 को शौंच के लिए गई 16 वर्षीय किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ। इस मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेजने की कार्यवाही की और तफ्तीश पूरी कर न्यायालय में आरोप पत्र भी दाखिल किया। मामले का विचारण स्पेशल जज पाक्सों एक्ट की अदालत में चला। इस दौरान बचाव पक्ष ने अपने साक्ष्यों एवं तर्कों को प्रस्तुत कर दोनो आरोपियों को बेकसूर बताया और महज रंजिशन फर्जी केस दर्ज कराने का तर्क रखा। वहीं अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता रमेशचन्द्र सिंह व सीएल द्विवेदी ने अभियोजन गवाहों एवं अन्य साक्ष्यों को प्रस्तुत करते हुए दोनो आरोपियोंं को घटना का जिम्मेदार ठहराया। उभय पक्षों को सुनने के पश्चात स्पेशल जज पवन कुमार शर्मा ने दोनों आरोपियों को गैंगरेप व पाक्सो एक्ट की धारा में दोषी ठहराते हुए उन्हें 20-20 वर्ष के कारावास एवं कुल एक लाख रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।