मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल योजना के अन्तर्गत दिव्यांगों को दी जाएगी ट्राई साइकिल।

अमेठी

ब्यूरो रिपोर्ट- अमेठी

 

अमेठी , निदेशालय दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के निर्देश के क्रम में जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी नरेन्द्र कुमार पाण्डेय ने बताया कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा पात्र दिव्यांगजन को मोटराईज्ड ट्राईसाईकिल वितरण किये जाने की घोषणा के अन्तर्गत प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में 100 मोटराईज्ड ट्राईसाईकिल वितरण किया जाना है जिसके लिए अतिशीघ्र मोटराईज्ड ट्राईसाईकिल के वितरण पर शासन स्तर से निर्देश प्राप्त हो सकते है। जनपद अमेठी में 100 पात्र दिव्यांगजन को नियमावली के अनुसार सूची प्राप्त कर उनकी पात्रता की जांच करा लें और यह भी आवश्यक रूप से सुनिश्चित कर लें कि किसी भी अपात्र व्यक्ति को इस योजना से गलत तरीके से लाभान्वित न किया जाए। उन्होंने बताया कि इस सम्बन्ध में अभी तक किसी भी विकास खण्ड से कोई सूचना/सूची उपलब्ध नही करायी गयी है जो अत्यन्त खेदजनक है। विभागीय पोर्टल पर कुल 43 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जिसमें 24 लाभार्थियों की हार्ड कॉपी प्राप्त हुई है। आवेदन पत्रों की जांच में 22 दिव्यांगजन पात्र एवं 02 अपात्र पाये गये है। जिसके लिए व्यक्तिगत ध्यान देकर सम्बन्धित विकास खण्ड हेतु पात्र दिव्यांगजन की सूची यथाशीघ्र उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। पात्रता की शर्तो में नियमावली के अनुसार दिव्यांगजन मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी, स्ट्रोक, सेरेब्रल पालिसी, हीमोफिलिया आदि से ग्रसित हो या उसकी दृष्टि व मानसिक स्थिति अच्छी हो, कमर के ऊपर का हिस्सा स्वस्थ हो, सम्बन्धित दिव्यांगजन मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल पर बैठकर अपने हाथों से उपकरण का संचालन करने में सक्षम हो एवं सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा उसका न्यूनतम 80 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता प्रमाणित किया गया हो तथा उल्लिखित स्थितियों के अतिरिक्त, जनपद स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा उसके शारीरिक स्थिति की क्षमता का भौतिक परीक्षण कर उपयुक्त पाये जाने पर ही संस्तुति समिति द्वारा की जायेगी। उन्होंने बताया कि इस योजनान्तर्गत 16 वर्ष या उससे अधिक आयु के दिव्यांगजन जो उ0प्र0 के निवासी ही पात्र होगे तथा दिव्यांगजन या उसके परिवार की समस्त स्रोत्रों से वार्षिक आय रू0 1,80,000 से अधिक नही होनी चाहिए, आय हेतु तहसील द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। आनलाइन आवेदन पत्र निर्धारित पोर्टल www.hwd.uphq.in पर होने पर ही मान्य होगा।

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