नाबालिक से दुष्कर्म के अभियोग मे दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो- 4 गोरखपुर द्वारा अभियुक्त इकबाल को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 01 लाख 70 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

गोरखपुर

जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा” अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 01-06-2022 को मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त इकबाल पुत्र मेहंदी हसन निवासी नकौड़ी थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर को मु0अ0सं0- 290/16 अन्तर्गत धारा 363,366,376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर के अपराध का दोषी पाये जाने पर 10 वर्ष कारावास व 01 लाख 70 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु विवेचक उ0नि0 श्री गिरीश चन्द्र राय व ADGC अरविंद श्रीवास्तव का अमूल्य योगदान रहा साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही, आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को सजा मिल सकी ।

जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है।

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