मतदाता सूची को आधार नंबर से लिंक किए जाने हेतु आधार नंबर एकत्रीकरण के लिए विशेष अभियान की तिथि 21 अगस्त 2022 (रविवार) को……..उप जिला निर्वाचन अधिकारी।

अमेठी

 

  • 21 अगस्त को आधार नंबर एकत्रीकरण के लिए सभी बूथों पर लगाया जाएगा विशेष कैंप।
  • बीएलओ द्वारा बूथों पर एकत्र किए जाएंगे आधार नंबर।
  • मतदाता अपने पहचान पत्र को आधार नंबर से लिंक कराने हेतु आनलाइन या आफलाइन फार्म-6बी भरें।

अमेठी, मा. निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अपर जिलाधिकारी (वि/रा)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी ए0के0 सिंह ने बताया कि निर्वाचक नामावलियों में शामिल मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नम्बर एकत्र की कार्यवाही 01 अगस्त 2022 से प्रारम्भ है। लोक प्रतिनिधित्व 1950 के नियम-23 के अनुसार शामिल मतदाताओं द्वारा आधार नम्बर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 के उप नियम-26बी द्वारा अधिसूचित फार्म-6बी में दिया जायेगा, जो ऑनलाइन nvsp.in पर उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि स्व-प्रमाणन (with self-authentication) के साथ सम्बन्धित मतदाता, मतदाता पोर्टल/ऐप पर ऑनलाइन फार्म-6बी भर सकता है तथा यूआईडीएआई (आधार कार्ड) में पंजीकृत अपने मोबाइल नम्बर पर प्राप्त होने वाले ओटीपी का उपयोग करके आधार को प्रमाणित कर सकता है, बिना स्व-प्रमाणीकरण मतदाताओं द्वारा आवश्यक संलग्नकों के साथ फार्म-6बी ऑनलाइन जमा किया जायेगा। इसी क्रम में उन्होंने बताया कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अभियान के दौरान बी0एल0ओ0, ए0ई0आर0ओ0 या अधिकृत किसी भी अधिकारी के माध्यम से ऑफलाइन फार्म जमा कराने हेतु समुचित मात्रा में फार्म-6बी उपलब्ध कराने हेतु उन्हें निर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया कि आधार नम्बर एकत्रीकरण हेतु 21 अगस्त दिन रविवार को समस्त मतदेय स्थलों पर विशेष कैम्प का आयोजन किया जाएगा, जनपद के समस्त मतदेय स्थलों पर मतदाता सूची में शामिल मतदाता फार्म-6बी में अपना आधार नम्बर भरकर बूथ लेवल अधिकारियों को उपलब्ध कराएं। उक्त के अतिरिक्त आयोग द्वारा परिवर्धन/अपमार्जन/संशोधन इत्यादि से सम्बन्धित फार्मो को परिवर्तित किया गया है, परिवर्तित फार्मो में से प्रथम बार आवेदन कर रहे नये मतदाताओं के पंजीकरण हेतु फार्म-6, निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने के प्रस्ताव पर आपत्ति हेतु तथा पूर्व से शामिल नाम को अपमार्जित करने हेतु फार्म-7 तथा निवास परिवर्तन/निर्वाचक नामावली में संशोधन/मतदाता पहचान पत्र प्रतिस्थापन/दिव्यांग मतदाताओं के चिन्हांकन हेतु फार्म-8 है। उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा चार अर्हक तिथियॉ 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर निर्धारित की गयी है। उक्त अर्हक तिथियों को या उससे पूर्व यदि कोई मतदाता 18 वर्ष की आयु पूर्ण करता है तो वह अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करा सकता है।

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