“रौनापार थाना क्षेत्र में 22 अक्टूबर 1998 को हुई कोटेदार की हत्या के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने भाजपा नेता व सपा के पूर्व विधायक अभय नारायण पटेल सहित चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक आरोपी पर अदालत द्वारा 20-20 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है।”
आजमगढ़ : 14 सितम्बर को एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट के जज ओम प्रकाश वर्मा तृतीय ने हत्या के 24 साल पुराने मुकदमें में सुनवाई पूरी करने के बाद सपा के पूर्व विधायक अभय नारायण पटेल जो इस समय भाजपा के नेता हैं, सहित चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही बीस-बीस हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन कहानी के अनुसार, उर्दिहा नई बस्ती, कोलवा, थाना रौनापार निवासी रामनयन सिंह पुत्र राम बहोर सिंह के भाई संतराज को कोटे की दुकान आवंटित हुई थी। इससे पहले यह कोटा अभय नरायन पटेल को आवंटित था। आरोप है कि इस बात से गांव के अभय नारायण सिंह पुत्र दिलीप सिंह रंजिश रखते थे। इस मामले को लेकर 22 अक्टूबर 1998 की शाम करीब 7 बजे संतराज चांदपट्टी से अपने घर जारहे थे, उसी समय रास्ते में अभय नारायण सिंह पुत्र दिलीप सिंह, लाल बिहारी सिंह तथा लाल बहादुर सिंह पुत्रगण कोदई सिंह, हरेंद्र पुत्र लालू ने संतराज को रोक लिया और संतराज को गोली मार दी। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद अभय नरायन पटेल का नाम निकालते हुए, तीन आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। किंतु मुकदमा के समय वादी राम नयन के बयान पर अदालत ने पुनः 2001 में अभय नारायण सिंह पटेल को बतौर आरोपी न्यायालय में तलब किया।
इसी कड़ी मे 14 सितम्बर को अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक मिश्रा ने वादी मुकदमा समेत पांच गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी भाजपा नेता और सपा के पूर्व विधायक अभय नारायण सिंह पटेल, लाल बहादुर, लाल बिहारी तथा हरेंद्र को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को बीस हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई|