जिला मजिस्ट्रेट ने गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत 06 अभियुक्तों को किया जिला बदर।

अमेठी
  • जिला मजिस्ट्रेट ने गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत 06 अभियुक्तों को किया जिला बदर।
  • छः माह की अवधि के लिए किया गया जनपद की सीमा से निष्कासित।

अमेठी 30 सितंबर 2022, जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार मिश्र ने बताया कि जनपद के विभिन्न थानाध्यक्षों के माध्यम से पुलिस अधीक्षक अमेठी की संस्तुति सहित प्राप्त गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के वादों में अभियुक्त दीपक गुप्ता पुत्र छेदी लाल गुप्ता निवासी ग्राम जंगलरामनगर थाना अमेठी, अनिल कुमार पाल पुत्र विनोद कुमार निवासी ग्राम त्रिलोकपुर थाना पीपरपुर, मोहम्मद अली पुत्र आबिद अली निवासी ग्राम पालपुर तकिया मजरे सिधियावां थाना जगदीशपुर, संतोष कुमार उर्फ पप्पू पुत्र जियालाल निवासी ग्राम पुरे उमर दौलतपुर लोनहट थाना जगदीशपुर, रामकृष्ण दुबे पुत्र राम लखन दुबे निवासी ग्राम घमऊ का पुरवा मजरे सोनारी कला थाना संग्रामपुर, रफीक पुत्र मुनीर निवासी ग्राम पुरे उदवत गुजरन मजरे सरायमहेशा थाना जायस जनपद अमेठी को आदेश तिथि से छः माह की अवधि हेतु जनपद की सीमा से निष्कासित (जिला बदर) किया गया है। इस सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय गुण्डा तत्व एवं आपराधिक कार्य में संलिप्त लोगों से सख्ती से निपटने के निर्देश निर्गत किये गये है तथा जनपद के किसी भी थाना क्षेत्र के अन्तर्गत कोई भी असामाजिक तत्वों को द्वारा यदि लोकशांति व लोक सुरक्षा को भंग करने का प्रयास किया जायेगा तो उसके विरूद्ध तत्काल निरोधात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु पुलिस को कड़े निर्देश निर्गत किये गये है।

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