वर्ष 2021 में थाना पिपराइच पर पंजीकृत नाबालिग से दुष्कर्म के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त शेषमणि को 20 वर्ष कठोर कारावास व 50,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

उत्तर प्रदेश गोरखपुर

वर्ष 2021 में थाना पिपराइच पर पंजीकृत नाबालिग से दुष्कर्म के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त शेषमणि को 20 वर्ष कठोर कारावास व 50,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा” अभियान के क्रम में  न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 17.12.2022 को मा0 न्यायालय पॉक्सो कोर्ट संख्या- प्रथम जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त शेषमणि पुत्र गोपी प्रसाद निषाद निवासी गुलरिहा थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर को मु0अ0सं0 80/21 अन्तर्गत धारा 376ए,बी भादवि0 व 5/6 पॉक्सो एक्ट थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर के अपराध का दोषी पाये जाने पर 20 वर्ष कठोर कारावास व 50,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री राघवेंद्र राम त्रिपाठी, ADGC श्री उमेश मिश्रा व विवेचक उ0नि0 श्री दिनेश कुमार मिश्रा का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को सजा मिल सकी ।

जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है ।

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