जिला मजिस्ट्रेट ने गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत 09 अभियुक्तों को किया जिला बदर।

उत्तर प्रदेश
  • जिला मजिस्ट्रेट ने गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत 09 अभियुक्तों को किया जिला बदर।
  • आदेशित तिथि से 6 माह की अवधि के लिए किया गया जनपद की सीमा से निष्कासित।

अमेठी। जिन व्यक्तियों का आस-पास के क्षेत्रों में आतंक व भय व्याप्त है और उनके विरूद्ध कोई भी व्यक्ति कुछ बोलने अथवा साक्ष्य देने का साहस नही करता है ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ा रूख अपनाते हुये जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार मिश्र ने गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुये जनपद की सीमा से 06 माह के लिये निष्कासित कर दिया है। जिला मजिस्ट्रेट ने जिन 09 अभियुक्तों को जिला बदर किया है उनमें अभियुक्त शिव सागर यादव पुत्र रामदेव यादव निवासी ग्राम सम्भावां परगना गौरीगंज, पंकज सिंह पुत्र रज्जन सिंह उर्फ राजकुमार सिंह निवासी ग्राम भीमी थाना अमेठी, विनोद कौशल पुत्र ननकू कौशल निवासी ग्राम मधुपुर खदरी थाना संग्रामपुर, फारूख पुत्र सोहबत अली निवासी ग्राम पालपुर तकिया थाना जगदीशपुर, जावेद अली पुत्र मो0 अली निवासी ग्राम पालपुर तकिया मजरे सिधियावां थाना जगदीशपुर, विनोद तिवारी पुत्र दयाशंकर तिवारी निवासी ग्राम पूरे रामसहाय मजरे ककवा थाना अमेठी, अनिल कुमार उर्फ रिन्कू सिंह पुत्र राजेन्द्र प्रताप सिंह निवासी ग्राम त्रिसुण्डी थाना रामगंज, कैप्टन सिंह उर्फ अभिषेक सिंह पुत्र अमरेन्द्र बहादुर सिंह निवासी ग्राम भवनशाहपुर थाना जामों तथा दिनेश प्रताप सिंह पुत्र अम्बिका सिंह निवासी ग्राम सूरतगढ़ थाना जामों जनपद अमेठी के नाम शामिल हैं। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय गुण्डा तत्व एवं अापराधिक कार्य में संलिप्त लोगों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं, जनपद के किसी भी थाना क्षेत्र के अन्तर्गत कोई भी असामाजिक तत्वों द्वारा यदि लोकशांति व लोक सुरक्षा को भंग करने का प्रयास किया जाएगा तो उसके विरुद्ध तत्काल निरोधात्मक कार्यवाही किए जाने हेतु पुलिस को कड़े निर्देश दिए गए हैं।

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