मतदाता मतदान स्थल पर अपनी पहचान हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 15 अभिलेखों में से एक अभिलेख अवश्य ले जाएं……..जिलाधिकारी।

अमेठी

अमेठी| जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी(पं0) अरूण कुमार ने अवगत कराया है कि प्रमुख क्षेत्र पंचायत के सामान्य निर्वाचन हेतु दिनांक 10.07.2021 को सम्पन्न होने वाले मतदान में मतदान हेतु मतदाताओं की पहचान के सम्बन्ध में निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित निम्नलिखित पहचान पत्रों जिसमें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र (पैन कार्ड), राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले फोटोयुक्त पहचान पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/पोस्ट आफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त सम्पत्ति सम्बन्धी मूल अभिलेख जैसे-पट्टा विलेख, रजिस्ट्रीकृत डीड आदि, अद्यतन फोटोयुक्त किसान बही, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख जैसे-भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन आदि, फोटोयुक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण पत्र, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत निर्गत फोटोयुक्त जाॅब कार्ड व श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड में से कोई एक पहचान पत्र के रूप में उसके पास होना अनिवार्य होगा।

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