अमेठी पुलिस द्वारा कड़ी पैरवी करके हत्या के अभियुक्तगणों को आजीवन कारावास की सजा दिलाई गई।
आपकी बात समाचार
किसको सुनाई गई सजा
तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख जंग बहादुर सिंह, उनके बेटे दद्दन सिंह एवं भांजे रमेश सिंह, समर बहादुर सिंह व हर्ष बहादुर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। अदालत ने इस मामले की सुनवाई करते हुए राज्य भंडारण निगम के पूर्व अध्यक्ष जंग बहादुर सिंह (राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त) समेत अन्य दोषियों को सजा सुनाई।
पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री दिनेश सिंह के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री विनोद कुमार पाण्डेय के पर्यवेक्षण में अमेठी पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय सुल्तानपुर में प्रभावी पैरवी करके मु0अ0सं0 155/95 धारा 147,148,149,302 भादवि के अभियुक्तगण 1.जंगबहादुर सिंह पुत्र बृजमोहन सिंह, 2.रमेश सिंह, 3.रज्जन उर्फ समर बहादुर सिंह, 4.हर्ष बहादुर सिंह पुत्रगण राजकरन सिंह निवासीगण पूरब गौरा थाना जामो जनपद अमेठी को दोषी सिद्ध करने में सफलता प्राप्त हुई । परिणाम स्वरूप माननीय न्यायालय एएसजे/एसपीएल जज एमपी/एमएलए कोर्ट सुल्तानपुर द्वारा आज दिनांक 22.07.2021 को उक्त चारो अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 01-01 लाख रूपये अर्थदंड एवं अर्थदंड न अदा करने पर दो वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गयी ।
घटना का संक्षिप्त विवरणः-
वादी श्री राम उजागर यादव पुत्र स्व0 रामकुमार यादव नि0 धर्मगतपुर मजरे पूरब गौरा थाना जामो जनपद अमेठी द्वारा दिनांक 30.06.1995 को समय 06:30 बजे शाम की तहरीरी सूचना के आधार पर वादी के 34 वर्षीय भाई को अभियुक्तगण 1.जंगबहादुर सिंह पुत्र बृजमोहन सिंह, 2.द्ददन सिंह (मृतक) पुत्र जंगबहादुर सिंह 3.रमेश सिंह, 4.रज्जन उर्फ समर बहादुर सिंह, 5.हर्ष बहादुर सिंह पुत्रगण राजकरन सिंह निवासीगण पूरब गौरा थाना जामो जनपद अमेठी द्वारा प्रधानी की रंजिश को लेकर एक राय होकर गोली मारकर हत्या कर देने की इस सूचना पर थाना जामो पर मु0अ0सं0 155/95 धारा 147,148,149,302 भादवि पंजीकृत होकर प्रभारी निरीक्षक के0के0 पाण्डेय थाना जामो, निरीक्षक रमेश प्रसाद शुक्ला सीबीसीआईडी इलाहाबद द्वारा ग्रहण करते हुए विवेचना जरिये आरोप पत्र संख्या ए-137 व ए-10 मा0 न्यायालय प्रेषित की गयी ।