नगर पंचायत में पोखरी भीटा की जमीन पर एस डी एम /तहसीलदार गोला द्वारा कार्य रोकने का दिये गए आदेश के बाद भी जारी रहा निर्माण कार्य

गोरखपुर

नगर पंचायत में पोखरी भीटा की जमीन पर एस डी एम /तहसीलदार गोला द्वारा कार्य रोकने का दिये गए आदेश के बाद भी जारी रहा निर्माण कार्य

ब्यूरो प्रमुख , एन अंसारी गोरखपुर , बस्ती मण्डल उत्तर प्रदेश

 

गोलाबाजार गोरखपुर । जनपद के दक्षिणांचल में स्थित गोला नगर पंचायत के वार्ड नम्बर दो रानीपुर में स्थित सरकारी अभिलेख में दर्ज पोखरी आराजी नम्बर 368 व भीटा आराजी नम्बर 366, 369 , 371 पर गांव के अतिक्रमण कारीयो द्वारा अतिक्रमण कर अधिकांश भाग पर पक्का निर्माण और शेष भागो पर भी पक्का निर्माण कार्य कराया जा रहा है।जिसकी लिखित सूचना देने पर दिनांक 19 फरवरी कोएस डी एम /तहसीलदार गोला ने तत्काल नायब तहसीलदार गोला को आदेश जारी किया कि पोखरी व भीटा की जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण कार्य को तत्काल रोकवा दे और अतिक्रमण किये भाग को खाली करावे।तहसील के आला अफसरानों द्वारा दिये गए आदेश का वावजूद उक्त भूभाग पर निर्माण कार्य जारी है।अधिकारियो के आदेश का कोई असर अतिक्रमण करने वाले के ऊपर थोड़ा सा दिखाई नही पड़ रहा है।इतना ही नही अब तो सूचना देने वाले को अपशब्दों के साथ जान माल की धमकी भी उक्त ब्यक्ति द्वारा दिया जा रहा है। जिसकी सूचना तहसील के आला अफसरानों को सूचनाकर्ता द्वारा दिया जा चुका है। अतिक्रमणकारी द्वारा पूरे भूभाग पर लगभग पक्की दीवाल खड़ा कर लिया गया है। इस गलत कार्य मे सहयोग करने वालो का भाग दौड़ जारी है। अब प्रश्न शासन व प्रशासन के समक्ष खड़ा पड़ा है कि पोखरी व भीटा की सुरक्षित भूमि को अतिक्रमण मुक्त रखा जाय अथवा दबंग अतिक्रमण कारियो द्वारा कब्जा दखल करा दिया जाय।

 

नगर पंचायत की सज्ञान में भी है मामला
कैसे बचेगा सुरक्षित भूमि का अस्तित्

 

     प्राप्त बिबरण के अनुसार गोला तहसील मुख्यालय से महज लगभग एक किमी उत्तर गोला कौड़ीराम सड़क मार्ग पर रानीपुर गाँव स्थित है।वर्तमान में नगरपंचायत गोला का वार्ड क्रमांक दो के नाम से हैं।
सड़क के पूरब पटरी संभागीय कृषि कार्यालय है ।और पश्चिम पटरी पर पोखरी व पोखरी भीटा स्थित है। पोखरी का नम्बर 368 व भीटा का नम्बर सरकारी अभिलेख में 366 369 371 सुरक्षित भूमि के रूप में दर्ज है।
माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय का स्पष्ट आदेश सभी जबाबदार अधिकारियों को प्राप्त है कि पोखरी व भीटा की सुरक्षित भूमि को हर दशा के खाली रखा जाय।और यदि कही अतिक्रमण हुआ हो तो खाली कराया जाय।
लेकिन आदेश के वावजूद उक्त भूभाग पर निर्माण कार्य गांव के साधु यादव द्वारा कराया जा रहा है। उक्त घटना की लिखित सूचना गोला तहसील के आला अफसरानों को बीते 19 फरवरी को दिया गया । तहसीलदार गोला ने स्पष्ट आदेश अवैध कार्य रोकने व भीटा की जमीन को।खाली कराने का आदेश दिया ।आदेश के बादउक्त भू भाग पर सात दिन में पक्का दीवाल बन कर तैयार हो गया।मौके पर नगर पंचायत कर्मी व तहसील से राजस्व निरीक्षक पहुचे ।कार्य को रोका ।लेकिन वहां से आने के बाद पुनः निर्माण कार्य चालू रहा। अब यह शासन प्रशासन के समक्ष यह प्रश्न खड़ा हो चुका है कि सुरक्षित भूमि सरकार की है।जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेखपाल कानूनगो सहित राजस्व बिभाग पर है।सभी सक्रिय अधिकारियों व कर्मचारियों के रहते हुए भीटा व पोखरी पर हो रहे अतिक्रमण को कौन रोकेगा। आम आदमी अगर प्रशासन को सूचना दे दिया तो दबंगो व अतिक्रमणकारियों द्वारा अपशब्द के साथ जान माल की धमकी मिलना जारी है। लोगो का कहना है कि क्या अब भीटा व पोखरी की सुरक्षित भूमि का अस्तित्व बचेगा अथवा समाप्त हो जाएगा।