ब्यूरो रिपोर्ट – प्रेम कुमार शुक्ल, अमेठी
अमेठी 28 अगस्त 2021, जिलाधिकारी अरूण कुमार ने बताया कि शासन की महत्वाकांक्षी योजना उ0प्र0 बाल सेवा योजना (सामान्य) अन्तर्गत 18 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चे जो कोविड-19 से भिन्न अन्य कारणों से अपने माता-पिता दोनों अथवा माता या पिता में से किसी एक अथवा अभिभावक को खो दिया है अथवा 18 से 23 वर्ष के ऐसे किशोर जिन्होंने कोविड या अन्य कारणों से अपने माता-पिता दोनों अथवा माता या पिता में से किसी एक अथवा अभिभावक को खो दिया है तथा वह कक्षा 12 तक शिक्षा पूर्ण करने के उपरान्त राजकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय अथवा तकनीकी संस्थान से स्नातक डिग्री अथवा डिप्लोमा प्राप्त करने हेतु अध्ययनरत है या नीट, जेईई, क्लेट जैसे राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षायें उत्तीर्ण करने वाले अथवा जिनकी माता तलाकशुदा स्त्री या परित्यक्ता है अथवा माता-पिता या परिवार का मुख्य कर्ता जेल में है अथवा ऐसे बच्चे जिन्हें बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति, बाल वैश्यावृत्ति आदि से मुक्त कराकर परिवार/पारिवारिक वातावरण में समायोजित कराया गया है ऐसे भिक्षावृत्ति/वैश्यावृत्ति में सम्मिलित परिवारों के बच्चों को 23 वर्ष की आयु पूरी होने या स्नातक शिक्षा अथवा मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थान से डिप्लोमा प्राप्त करने में जो भी पहले हो तक आर्थिक सहयोग मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 0 से 18 वर्ष तक की आयु के ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता दोनों, माता या पिता में से किसी एक की या वैध अभिभावकों की मृत्यु 01 मार्च 2020 के पश्चात हुई है, पात्र होगें। जिलाधिकारी ने बताया कि केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य सरकारी योजना जैसे बाल श्रमिक विद्या योजना आदि का लाभ प्राप्त कर रहे परिवारों को उक्त योजना के पात्र नही होगें व उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त कर रहे ऐसे बच्चे जो 18 वर्ष की आयु के ऐसे बच्चे जो कोविड-19 से भिन्न अन्य कारणों से अपने माता-पिता दोनों अथवा माता या पिता में से किसी एक अथवा अभिभावक को खो दिया है अथवा 18 से 23 वर्ष के ऐसे किशोर जिन्होंने कोविड या अन्य कारणों से अपने माता-पिता दोनों अथवा माता या पिता में से किसी एक अथवा अभिभावक को खो दिया है तथा वह कक्षा 12 तक शिक्षा पूर्ण करने के उपरान्त राजकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय अथवा तकनीकी संस्थान से स्नातक डिग्री अथवा डिप्लोमा प्राप्त करने हेतु अध्ययनरत है या नीट, जेईई, क्लेट जैसे राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षायें उत्तीर्ण करने वाले अथवा जिनकी माता तलाकशुदा स्त्री या परित्यक्ता है अथवा माता-पिता या परिवार का मुख्य कर्ता जेल में है अथवा ऐसे बच्चे जिन्हें बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति, बाल वैश्यावृत्ति आदि से मुक्त कराकर परिवार/पारिवारिक वातावरण में समायोजित कराया गया है ऐसे भिक्षावृत्ति/वैश्यावृत्ति में सम्मिलित परिवारों के बच्चों को 23 वर्ष की आयु पूरी होने या स्नातक शिक्षा अथवा मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थान से डिप्लोमा प्राप्त करने में जो भी पहले हो तक आर्थिक सहयोग मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। जिलाधिकारी ने बताया कि पात्रता की श्रेणी में आने वाले परिवार के अधिकतम 2 बच्चों को प्रतिमाह प्रति बालक/बालिका 2500 रूपये की सहायता धनराशि प्रदान की जायेगी तथा 0 से 18 वर्ष तक की आयु व 18 से 23 वर्ष तक की आयु के अन्तर्गत उल्लिखित समस्त श्रेणियों के बच्चों के परिवार की वार्षिक आय रूपये 3 लाख से कम होनी चाहिए, परन्तु 0 से 18 वर्ष तक की आयु व 18 से 23 वर्ष तक की आयु के अन्तर्गत आने वाले जिन बच्चों या युवाओं के माता-पिता दोनों की मृत्यु हो गयी हो उन पर आय सीमा की शर्त लागू नही होगी।