गोला नगरपंचायत में  निर्माणाधीन एम आर एफ सेंटर का अधिकांश भाग धारा में हुआ विलीन

गोरखपुर

ब्यूरो प्रमुख – एन. अंसारी गोरखपुर

 

गोलाबाजार गोरखपुर 13 सितंबर।

गोला नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 5/11 स्थित डिहवा घाट पर बन रहे ठोस अपिशिष्ट  प्रबंधन के तहत  मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी  एम आर एफ सेंटर परियोजना निर्माण  में हुए भ्र्ष्टाचार  की शिकायत  एवम परियोजना को  अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए एक सत्रह सूत्रीय ज्ञापन  सोमवार को गोला तहसील मुख्यालय पर पहुच कर  गोला उपनगर निवासी दिलीप कुमार  एवं  अधिवक्ता राजेश कुमार मौर्य   दर्जनों लोगो  के साथ  उपजिलाधिकारी गोला राजेन्द्र बहादुर को  सौपते  हुए कार्यवाही की मांग की है ।

ज्ञापन में लिखा गया है कि डिहवा पर बन रहे एम आर एफ सेंटर परियोजना की  हम लोगो को समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिलते ही अधिशासी अधिकारी गोला को प्रार्थना पत्र देकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र  एवम कटान क्षेत्र से दूर स्थानांतरित करने का आवेदन दिया गया था।

लेकिन जनता द्वारा दिये गए आवेदन का बिना निस्तारण  किये  नगर पंचायत गोला ने  सरयू नदी के नो डेवलप मेन्ट जोन फ्लड प्लेन में  परियोजना का निर्माण शुरू करा दिया। परियोजना का निर्माण शुरू कराने से पूर्व उ प्र प्रदूषण  नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र नही लिया गया। ऊक्त परियोजना का निर्माण कार्य  जिस गाटा संख्या 899 में शुरू कराया गया उस नम्बर का खसरा  खतौनी नक्शा  की जांच किया जाय तो यह नदी का भूमि साबित हो रही है। इस परियोजना का निर्माण जिस स्थान पर शुरू किया गया वह अस्थायी रेत एवम नदी के तट रेखा से 100 मीटर की दूरी के नियम का पालन भी नही किया गया। यह परियोजना नदी से एक किमी दूर बताकर पास कराया गया है। जबकि निर्माण नो डेवलप मेन्ट जोन में कराया गया। इस परियोजना का स्थलीय निरीक्षण करने वाले अधिकारियों ने इस बात की उपेक्षा किया कि  इसका निर्माण नदी में कैसे किया जा रहा है  जबकि यह नदी से एक किमी  दूर पर पास किया गया था।  परियोजना स्थल के बगल में सिंचाई बिभाग द्वारा  लगाया गया पत्थर का ठोकर इस बात को दर्शाता है कि परियोजना स्थल  नदी के कटान का क्षेत्र है। राजस्व बिभाग के नक्शे में भी परियोजना स्थल नदी के रूप में दर्शित है। परियोजना स्थल के आस पास  नदी में कूड़ा पाटकर  डंपिंग ग्राउंड का निर्माण कार्य जारी है। जो गैर कानूनी है  ठोस अपिशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 का उलंघन है। स्थानीय जनता ने  सरयू नदी के फ्लड  प्लेन पर हो रहे  अबैध निर्माण को रोकने केलिए  शिकायत स्थानीय अधिकारियों से लेकर जिला  केअधिकारियों  को किया गया  लेकिन कोई कार्यवाही नही की गई।  स्थानीय जनता ने  राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन  कोपत्र लिखा।राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने  जिलाधिकारी  महोदय गोरखपुर को  पत्र भेजा। क्षेत्रीय कार्यालय उ प्र  प्रदूषण नियंत्रण   बोर्ड  के अधिकारियों  द्वारा बीते 21 जुलाई 2020 को  परियोजना स्थल  का निरीक्षण किया गया। जिसमें जनता द्वारा किये गये शिकायत को सही   पाया गया। जांच में आये अधिकारियों ने  अपने उच्च अधिकारियों से  नगर पंचायत गोला  के बिरुद्ध  पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में  वर्णित प्रावधान  के अंतर्गत सुसंगत दंडात्मक  अभियोजनात्मक  कार्यवाही किये जाने  व नगर पंचायत गोला द्वारा सरयू नदी फ्लड प्लेन में  म्युनिसिपटल  सॉलिड वेस्ट  डंप न करने  व निर्माण कार्य न करने के सम्बंध में तत्काल आवश्यक निर्देश जारी करने की संतुति की गई। उपरोक्त संतुति पत्र के  परिणाम स्वरूप  सदस्य सचिव उत्तर प्रदेश  प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ  द्वारा अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत गोलाबाजार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस जारी होने का बाद भी धन अवमुक्त कराने के लिए निर्माण कार्य  जारी रहा।  ऊक्त सन्दर्भ में  सभी सम्बंधित अधिकारियों को अवगत करा दिया गया था। लेकिन कोई कार्यवाही नही की गई। सितंबर यह में जैसे ही सरयू नदी का जल स्तर बढ़ा। एम आर एफ सेंटर का  अधिकांश भाग  सरयू नदी में विलीन हो गया।

एम आर एफ  का पाइलिंग  और निर्माण कार्य  गुणवत्ता पूर्ण व मानकों के अनुरूप नहीथा।इस लिए  एम आर एफ सेंटर निर्माण कार्य पूरा होने के पूर्व  ही ध्वस्त हो गया।

उपरोक्तसभी बिंदुओं ध्यान देते हुए  परियोजना स्थल का निरीक्षण  कर दोषियों के बिरुद्ध कार्यवाही करने के साथ ब्यय हुए धन की रिकवरी व  परियोजना को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित  करने की मांग की गई। उपजिलाधिकारी गोला ने अपने स्तर से जांच करा कर कार्यवाही कराने का आश्वासन दिया

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