अमेठी, शासन के निर्देशानुसार जिलाधिकारी अरूण कुमार ने बताया कि फसल कटाई हेतु प्रयोग की जाने वाली कम्बाइन हार्वेस्टर के साथ सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम अथवा स्ट्रा रीपर अथवा स्ट्रा रैक या बेलर या अन्य कोई फसल अवशेष प्रबन्धन यन्त्र का प्रयोग किया जाना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सभी कम्बाइन हार्वेस्टर के मालिकों को फसल कटाई के पूर्व ही कम्बाइन हार्वेस्टर में सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम/स्ट्रा रीपर/स्ट्रा रैक/बेलर/अन्य कोई फसल अवशेष प्रबन्धन यन्त्र का प्रयोग करेगे, फसल अवशेष प्रबन्धन यंत्र का प्रयोग किये बिना जनपद में कम्बाइन हार्वेस्टर से कटाई प्रतिबन्धित है यदि किसी भी कम्बाइन हार्वेस्टर बिना कोई फसल अवशेष प्रबन्धन यन्त्र के प्रयोग होते पाया जाता है/संज्ञान में आता है तो सम्बन्धित कम्बाइन हार्वेस्टर के मालिक के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए कम्बाइन हार्वेस्टर को सीज करने की कार्यवाही की जायेगी।
