एड्स पीड़ित महिला की रिहाई समाज के लिए खतरनाकः कोर्ट

मुंबई

ब्यूरो रिपोर्ट- सुनील विष्णु चिलप

मुंबई, महाराष्ट्र में मुंबई के एक सत्र न्यायालय ने एचआइवी पाजिटिव महिला की जेल से रिहाई से इन्कार कर दिया है। गिरफ्तारी से पहले यह महिला देह व्यापार में शामिल थी। न्यायालय ने कहा है कि उसकी रिहाई से समाज में एड्स संक्रमण का खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए महिला की रिहाई समाज के लिए हितकर नहीं होगी। महिला के वकील के अनुसार, वह एक अभिनेत्री है और उसके पिता पुलिस विभाग में हैं। सत्र न्यायालय ने मजिस्ट्रेट के आदेश को इस महीने की शुरुआत में ही बरकरार रखा था, लेकिन यह आदेश शुक्रवार को सामने आया है। पुलिस ने इस महिला को देह व्यापार करते हुए रंगे हाथ पकड़ा था और अनैतिक आचरण (रोकथाम) अधिनियम के तहत उसका चालान किया था। कानून के अनुसार, मजिस्ट्रेट को इस तरह की महिलाओं को नारी संरक्षण गृह या जेल भेजने का अधिकार होता है। मजिस्ट्रेट के अधिकार के विरोध में महिला के वकील ने डिंदोशी के सत्र न्यायालय में उसकी रिहाई के लिए अर्जी दी।

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