जिला मजिस्ट्रेट ने गुंडा एक्ट के अंतर्गत 04 गुंडो को किया जिला बदर तथा एक का शस्त्र लाइसेंस किया निरस्त।

अमेठी

ब्यूरो रिपोर्ट- प्रेम कुमार शुक्ल,अमेठी

अमेठी 23 नवम्बर 2021, जिन व्यक्तियों का आस-पास के क्षेत्रों में आतंक व भय व्याप्त है और उनके विरूद्ध कोई भी व्यक्ति कुछ बोलने अथवा साक्ष्य देने का साहस नही करता है ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ा रूख अपनाते हुये जिला मजिस्ट्रेट श्री अरुण कुमार ने गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुये जनपद की सीमा से 06 माह के लिये निष्कासित कर दिया है। जिला मजिस्ट्रेट ने जिन 04 गुंडों को जिला बदर किया है उनमें अजय पाल सिंह पुत्र देवकरण सिंह निवासी ग्राम पूरे पलवार मजरा सेमरौता थाना शिवरतनगंज, अर्जुन सिंह पुत्र अजय पाल सिंह निवासी ग्राम पूरे पलवार मजरे सेमरौता थाना शिवरतनगंज, रामबख्श पुत्र रामेश्वर निवासी ग्राम पूरे सिद्ध मजरे औरंगाबाद थाना मुसाफिरखाना तथा चंद्र शेखर सिंह उर्फ प्रीतू सिंह पुत्र दद्दन सिंह निवासी ग्राम बैसन का पुरवा मजरे असुरा थाना गौरीगंज जनपद अमेठी के नाम शामिल हैं, इसके साथ ही पूर्व में जिला बदर किए गए शिवनारायण सिंह यादव पुत्र रामकृष्ण यादव निवासी ग्राम पूरे हिंद मजरे सरवन थाना फुरसतगंज जनपद अमेठी के शस्त्र लाइसेंस को निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय गुंडा तत्व एवं अपराधिक कार्य में संलिप्त लोगों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं, जनपद के किसी भी थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी असामाजिक तत्वों द्वारा यदि लोकशांति व लोक सुरक्षा को भंग करने का प्रयास किया जाएगा तो उसके विरुद्ध तत्काल निरोधात्मक कार्यवाही किए जाने हेतु पुलिस को कड़े निर्देश दिए गए हैं।

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