जिलाधिकारी ने प्रमुख, क्षेत्र पंचायत के निर्वाचन हेतु मतदान एवं मतगणना के सम्बन्ध में जारी किए आवश्यक दिशा-निर्देश।

अमेठी

ब्यूरो रिपोर्ट- प्रेम कुमार शुक्ल, अमेठी

अमेठी| जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी अरूण कुमार ने अवगत कराया है कि प्रमुख क्षेत्र पंचायत के सामान्य निर्वाचन में मतदान हेतु मतदाताओं की निरक्षरता, अन्धता या अन्य अशक्तता के कारण सहायक/साथी उपलब्ध कराये जाने की मांग मतदाता द्वारा सहायक निर्वाचन अधिकारी के समक्ष लिखित रूप में आवेदन पत्र द्वारा की जा सकती है। इस सम्बन्ध में यदि कोई सदस्य निरक्षरता के कारण सहायक/साथी की मांग हेतु आवेदन पत्र देता है तो निर्वाचन अधिकारी उस सदस्य (निर्वाचक) द्वारा प्रमुख क्षेत्र पंचायत के निर्वाचन में नामांकन पत्र पर व नामांकन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र पर किये गये हस्ताक्षर करने के ढंग को देखकर यह समाधान करेगा कि निरक्षरता के कारण वह सदस्य मतपत्र पर अपना मत अभिलिखित कर सकने में वास्तव में असमर्थ है। यदि उसने हस्ताक्षर किया है तो सामान्यतः यह माना जायेगा कि वह साक्षर है। इसी क्रम में उन्होंने बताया कि दृष्टिबाधा या अन्य अशक्तता के कारण सहायक/साथी की मांग के सम्बन्ध में आवेदनकर्ता अपना आवेदन पत्र मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ प्रस्तुत करेंगे जिसका परीक्षण निर्वाचन अधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी से कराया जायेग और परीक्षणोपरान्त निर्वाचन अधिकारी अपना समाधान होने के पश्चात् ही सम्बन्धित सदस्य (निर्वाचक) को सहायक/साथी उपलब्ध करायेंगे। इसके साथ ही किसी भी निरक्षर, दृष्टिबाधित या अन्य अशक्त सदस्य (निर्वाचक) के साथ सहायक/साथी के रूप में जाने के लिए यथासंभव उसके माता, पिता, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन या पति/पत्नी में से ही यथास्थिति किसी एक ऐसे व्यक्ति को अनुमति प्रदान की जायेगी जिसने 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, जो सदस्य (निर्वाचक) की इच्छानुसार उसकी ओर से मत अभिलिखित कर सकने और यदि आवश्यक हो तो मत को छिपाने हेतु मतपत्र को मोड़ने और मतपेटी में डालने में समर्थ हो। प्रमुख क्षेत्र पंचायत के निर्वाचन में मतदाताओं को मतपत्र पर अधिमान (Preference) अन्तर्राष्ट्रीय अंकों (अंग्रेजी अंको) में अंकित करना अनिवार्य है जैसे 1, 2, 3……..। अन्यथा किसी अन्य प्रकार से अधिमान अंकित करने पर मत अवैध माना जायेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रमुख क्षेत्र पंचायत के निर्वाचन में उम्मीदवार के लिए रुपए दो लाख अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है जिसका प्रमुख क्षेत्र पंचायत के उम्मीदवारों के निर्वाचन व्यय का लेखा जोखा प्राप्त किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी(पं0) ने बताया कि प्रमुख क्षेत्र पंचायत के सामान्य निर्वाचन का मतदान एवं मतगणना दिनांक 10 जुलाई 2021 को संपन्न होना है। मतदान एवं मतगणना परिसर में मतदाताओं (सदस्य क्षेत्र पंचायत) के द्वारा मोबाइल लेकर जाना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। मतदान एवं मतगणना स्थल के प्रवेश द्वार पर ही तलाशी की व्यवस्था रहेगी ताकि कोई मतदाता (सदस्य क्षेत्र पंचायत) मोबाइल लेकर प्रवेश ना करें। इसके साथ ही उन्होंने अपील करते हुए कहा कि कोई भी सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति मा0 मंत्री, मा0 सांसद, मा0 विधायक व अन्य जनप्रतिनिधि या किसी भी दल के संगठन के पदाधिकारी जिन्हें सुरक्षा प्राप्त है वे मतदान एवं मतगणना स्थल के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे।

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