शाम के छह बजे तक खुली रहेंगी दुकानें, पांच बजे तक कार्यालय

मुंबई

ब्यूरो रिपोर्ट- सुनील विष्णु चिलप 
मुंबई :
कोरोना संक्रमण की दर घटी है। ऐसी स्थिति में गृह विभाग ने लॉक डाउन के नियमों को शिथिल करते हुए नई नियमावली जारी की है। यह नियमावली 16 से 22 जून तक प्रभावी रहेगा। नई नियमावली के अनुसार सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ शाम 5 बजे तक खुलेंगे। सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों के प्रवेश को वर्जित रखा गया है। दुकानें एक दिन बीच कर सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक खुलेंगे। किस दिन कौन सी दुकान खुलेगी, इस संबंध में डीएम के द्वारा निर्देश जारी किया गया है। दुकानों व प्रतिष्ठानों में कोविड नियमों का पालन अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े निजी व सरकारी प्रतिष्ठान व दुकान पूर्ववत काम करेंगे। सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति दी गई है। शिक्षण संस्थाओं पर प्रतिबंध जारी रखा गया है। स्कूल-कॉलेज नहीं खुलेंगे और न ही किसी तरह की परीक्षा ली जाएगी। रेस्टोरेंट और खाने की दुकानों का संचालन होम डिलीवरी के लिए सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक खुली रहेंगी। धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। इसी तरह के समारोह के आयोजन की छूट नहीं होगी। सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क आदि बंद रहेंगे। विवाह समारोह में अधिकतम 20 व्यक्तियों के उपस्थिति की अनुमति दी गई है। रात के आठ बजे से सुबह पांच बजे तक नाईट कर्फ्यू होगा। कर्फ्यू की अवधि को छोड़कर निजी वाहनों के परिचालन पर कोई रोक नहीं होगी।

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