एमपी-एमएलए कोर्ट में अमेठी विधायक गरिमा सिंह ने किया समर्पण,मिली जमानत

अमेठी

ब्यूरो रिपोर्ट- प्रेम कुमार शुक्ल,अमेठी

 

  • स्पेशल जज पीके जयंत ने प्रभारी निरीक्षक को जारी प्रॉसेस सम्बंधित आख्या न देने पर मांगा था स्पष्टीकरण,इसी के बाद पुलिस ने कराया तामिला
  • बीते विधान सभा चुनाव के दौरान वर्ष 2017 में गरिमा सिंह के खिलाफ कोतवाली अमेठी में दर्ज हुआ था मुकदमा,कई महीनों से लटकी थी कोर्ट की कार्यवाही
  • एमपी-एमएलए कोर्ट में केस ट्रांसफर होने के बाद स्पेशल जज ने लिया संज्ञान,तो आगे बढ़ी मुकदमे की कार्यवाही

सुलतानपुर। एमपी-एमएलए कोर्ट से कार्यवाही जारी होने के बाद आज अमेठी से भाजपा विधायक गरिमा सिंह ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप से जुड़े मामले में सरेंडर कर दिया। जिनकी तरफ से पस्तुत जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए जज पीके जयंत ने उन्हें रिहा करने का आदेश दिया।
मामला अमेठी कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा है। जहां के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक रामाकांत प्रसाद ने आठ फरवरी 2017 की घटना बताते हुए अमेठी विधानसभा क्षेत्र से तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी एवं वर्तमान विधायक गरिमा सिंह के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में विवेचक राम नारायन यादव ने अपनी तफ्तीश पूरी कर गरिमा सिंह के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र भी दाखिल किया था। जिसके बाद सम्बंधित निचली अदालत ने चार्जशीट पर संज्ञान भी ले लिया था,फिलहाल मामला काफी दिनों से संबंधित निचली अदालत पर दबा हुआ था, लेकिन हाल में ही पत्रावली एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर हुई, जिस पर सुनवाई करते हुए विशेष अदालत ने विधायक गरिमा सिंह के खिलाफ सम्मन जारी कर उन्हें तलब किया था। अदालत के आदेश का अनुपालन कराने के लिए अमेठी कोतवाल को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन मामले में पिछली नियत तिथि पर ना तो विधायक गरिमा सिंह ही हाजिर हुई और ना ही उनके खिलाफ भेजे गये सम्मन के संबंध में कोई रिपोर्ट ही अदालत में प्रस्तुत की गई। जिस पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्पेशल जज पीके जयंत ने प्रभारी निरीक्षक अमेठी को कारण बताओ नोटिस जारी कर उन्हें सम्बंधित आख्या के साथ व्यक्तिगत रूप से 14 अक्टूबर के लिए तलब किया था। अदालत ने गरिमा सिंह के खिलाफ जारी सम्मन को किसी भी दशा में तामिल करा कर अदालत में रिपोर्ट भी दाखिल करने का आदेश दिया था। इसी के बाद हरकत में आई पुलिस ने विधायक के खिलाफ जारी प्रॉसेस का तामिला कराया,जिसके उपरांत कोर्ट से जारी कार्यवाही की जानकारी मिलने के बाद गुरुवार को विधायक गरिमा सिंह ने एमपी-एमएलए कोर्ट में समर्पण कर जमानत अर्जी प्रस्तुत की। स्पेशल जज पीके जयंत ने गरिमा सिंह की जमानत के लिए पर्याप्त आधार पाते हुए उनकी अर्जी स्वीकृत कर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने मामले में अगली कार्यवाही के लिए 26 अक्टूबर की तारीख तय की है।

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