आजमगढ़ में लोकसभा निर्वाचन 2024 की तैयारियों पर जिलाधिकारी का निर्देश
आजमगढ़ :जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज के अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को सकुशल, निष्पक्ष शांत ढंग से संपन्न करने के दृष्टिगत नामित किए गए नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की गई। जिलाधिकारी ने नोडल अधिकारी कार्मिक/मुख्य विकास अधिकारी को मास्टर ट्रेनर, जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट मतदान कार्मिक, मतगणना कर्मी के प्रशिक्षण को समय से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने महिला युवा एवं दिव्यांग बूथों पर कार्मिक की तैनाती माइक्रो आब्जर्वर, वीडियोग्राफर, वेब कास्टिंग हेतु कार्मिक की उपलब्धता एवं बूथ लोकेटर की तैनाती को समय से करने के निर्देश दिए। मीडिया सर्टीफिकेशन एवं मॉनीटरिंग कमेटी की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रिन्ट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया प्रत्येक दिन मॉनिटरिंग की जाए तथा तथा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन एवं आपत्तिजनक पोस्टर आदि की सूचना प्राप्त होते ही तत्काल अवगत कराया जाए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के वीडियो वैन की स्क्रिप्ट प्रमाणित करना, आपत्तिजनक पोस्ट की रिपोर्टिंग तत्काल सुनिश्चित कराई जाए। उन्होंने कहा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनाएं प्रेषित करना Complaint Redressal and Voter Helpline:-, डिस्ट्रिक्ट कॉनटेक्ट सेन्टर में प्राप्त शिकायतों का संतोषजनक उत्तर देना (काल रिकार्डिंग चेक करना), NGSP, IGRS के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि नामांकन से मतगणना तक की शिकायतों के निस्तारण हेतु जिला शिकायत समिति का गठन किया जाए।
जिलाधिकारी ने लेखन/निर्वाचन सामग्री की समीक्षा करते हुए कहा कि सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के स्तर से दी जाने वाली सामग्री का चिन्हांकन, मतदान पार्टी को थैले में दी जाने वाली सामग्री का चिन्हांकन, प्राप्त होने वाली सामग्री / लिफाफे की उपलब्धता, स्थानीय स्तर पर क्रय की जाने वाली सामग्री की उपलब्धता, मतदेय स्थल पर प्रयोग होने वाले प्रपत्रों की छपायी,नामांकन में प्रयोग होने वाले प्रपत्र एवं सामग्री की तैयारी, मतगणना में प्रयुक्त होने वाले प्रपत्र एवं सामग्री की उपलब्धता समय से सुनिश्चित कर लिया जाए। जिलाधिकारी ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन में लगने वाले परिवहन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि आवश्यकता के अनुसार हल्के एवं भारी वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने आरटीओ को निर्देशित किया कि यदि प्राइवेट वाहनों के अधिग्रहण में वहां के स्वामियों द्वारा मना किया जाए अथवा देने से इनकार किया गया तो उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।FST, SST एवं VST हेतु समय से वाहन उपलब्ध कराना, FST, SST के वाहनों में जी०पी०एस० की उपलब्धता सुनिश्चित हो। रूट चार्ट की तैयारी,ईंधन की उपलब्धता एवं आरक्षण कम्प्युनिकेशन प्लान, साइबर सिक्योरिटी एवं आई.टी. सेल आज तैयारी समय से कर ली जाए। उन्होंने कहा कि कम्प्युनिकेशन प्लान का परीक्षण प्रत्येक पन्द्रह दिन पर यूजर आई.डी एवं पासवर्ड बदला जाये। जिलाधिकारी ने आयोग के मूल साफ्टवेयर / ऐप के उपयोग की समीक्षा करते हुए कहा कि सी-विजिल पर आने वाली शिकायत का गुणवत्ता युक्त निस्तारण समय से सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए लो टर्न आउट वाले मतदेय स्थलों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाए। उन्होंने कहा कि मतदान से एक सप्ताह पूर्व स्वीप की कार्य योजना तैयार कर कार्यक्रम का आयोजन किया जाए।
उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता संबंधी कार्यक्रम तैयार किया जाए। कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा की क्रिटिकल /वल्नरेबल मतदान केन्द्रों का चिन्हांकन, सुरक्षा कर्मियों के ठहरने की व्यवस्था,स्ट्रांग रूम / मतगणना स्थल की सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि ई०वी०एम०/वी०वी०पैट का प्रथम रैण्डमाइजेशन के उपरान्त विधानसभावार ई०वी०एम०/वी०वी०पैट अलग किये जाने की कार्ययोजना, ई०वी०एम०/वी०वी०पैट भारतीय खाद्य निगम के गोदाम ले जाने की तिथि का निर्धारण एवं परिवहन की व्यवस्था, ई०वी०एम० की कमिशनिंग करने वाले कार्मिकों का प्रशिक्षण एवं कमिशनिंग करने वाले कार्मिकों का प्रशिक्षण एवं कमिशनिंग की कार्य योजना, ई०वी०एम० / वी०वी०पैट डिस्पैच सेन्टर ले जाने हेतु परिवहन एवं सुरक्षा व्यवस्था एवं वी०वी०पैट युक्त जोनल / सेक्टर एवं मतदान टोलियों के ई०वी०एम० वाहनों की ट्रैकिंग कन्ट्रोल रूम की स्थापना-टेलीफोन कनेक्शन, कम्प्यूटर, कार्मिक की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि मतदान के उपरान्त, A, B एवं C, D EVM/VVPAT का स्ट्रांग रूम में भण्डारण, प्रत्येक कार्यों के सम्पन्न होने पर राजनैतिक दलों एवं निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की उपस्थिति सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि ई०वी०एम० सम्बन्धी आयोग की एस०ओ०पी० का अनुपालन, आदर्श आचार संहिता, राजनीतिक दलों / निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों से आदर्श आचार संहिता का अनुपालन कराया जाए। उन्होंने निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण,FST, SST, VST, VVT आदि टीमों का गठन,अनुवीक्षण टीमों की नियमित मानीटरिंग,सी-विजिल में प्राप्त शिकायतों का निस्तारण अनुवीक्षण टीमों की रिकार्डिंग की जॉच किया जाए।
निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों / राजनैतिक दलों द्वारा सामग्री वितरण पर निगरानी, जिला निर्वाचन प्रबन्ध योजना निर्वाचक नामावली एवं मतदाता पर्ची, निर्वाचक नामावली का मुद्रण, वर्णमालानुक्रम निर्वाचक नामावली का मुद्रण, मतदाता पर्ची का मुद्रण, मतदाता पर्ची का मतदाताओं को प्राप्त कराया जाना, मतदाता पर्ची वितरण की क्रास चेकिंग,निर्वाचक नामावली की जॉच,निर्वाचक नामावली निर्वाचन लडने वाले उम्मीदवारों को उपलब्ध कराया जाना, निर्वाचक नामावली का कार्य प्रतियां तैयार किया जाना,मतपत्र, डाक मतपत्र, ETPBMS, राजकीय प्रेस से मतपत्र मुद्रण, स्थानीय डाक मतपत्र, के हेतु नामित अधिकारी,अन्य जनपदों से प्राप्त फार्म-12 पर कार्यवाही,जनपद के मतदान कार्मिकों को डाक मतपत्र / ईडीसी के माध्यम से मतदान की व्यवस्था,अन्य जनपदों से आने वाले कर्मचारियों के फार्म-12 के माध्यम से मतदान की व्यवस्था आवश्यक सेवा वाले कार्मिकों के मतदान की व्यवस्था, 85+ एवं दिव्यांग मतदाताओं के द्वारा मतदान की व्यवस्था, प्रतिदिन डाले गये डाक मतों का रख-रखाव, सेवायोजित मतदाताओं के डाक मतों का रख-रखाव आदि की समीक्षा पर आवश्यक दिशा निर्देशदिए।
प्रेक्षक के ठहरने हेतु सर्किट हाउस की व्यवस्था, प्रेक्षक हेतु लाइजन आफिसर्स एवं वाहन की व्यवस्थ, प्रेक्षक के लिए सूचनाए, प्रेक्षक के उपयोगार्थ नेट, टेलीफोन, मोबाइल, कम्प्यूटर, प्रिन्टर फोटो कापियर की व्यवस्था आदि आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी में टेन्ट फर्नीचर एवं विद्युत व्यवस्था एवं स्ट्रांग रूम, नामांकन स्थल, प्रशिक्षण, डिस्पैच सेन्टर, परिवहन स्थल, रिसीविंग सेन्टर आदि का मानचित्र तैयार करना,आवंटित स्थलों पर समय से व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराना, नामांकन स्थल पर बैरिकेटिंग एवं बैरियर स्थल का चिन्हांकन एवं व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराया जाना, ई०वी०एम० स्ट्रांग रूम ससमय तैयार कराया जाना, दिव्यांग मतदाता, मतदेय स्थलों पर दिव्यांग मतदाताओं हेतु उपलब्ध व्हीलचेयर,मतदान एवं मतगणना स्थल की व्यवस्था, पोल्ड ई०वी०एम०/वी०वी०पैट वापसी के समय काउन्टर आदि बनाये जाने की व्यवस्था,मतदान दिवस के दूसरे दिन संवीक्षा की व्यवस्था, मतगणना कक्ष मतगणना से 72 घण्टे पूर्व तैयार किया जाना, वीडियोग्राफी, सी०सी०टी०वी० एवं वेबकास्टिं,एफ०एस०टी०, एस०एस०टी०, वीएसटी आदि सभी टीमों के साथ वीडियो कैमरा की व्यवस्था विभिन्न कार्य स्थलों यथा नामांकन, ईवीएम कमिशनिंग, स्ट्रांग रूम की सुरक्षा, मतगणना आदि स्थलों पर सी०सी०टी०वी० एवं वीडियों कैमरा की व्यवस्था,वेबकास्टिंग हेतु कार्मिकों का चिन्हांकन, नियुक्ति एवं प्रशिक्षण, वेबकास्टिंग की मानीटरिंग हेतु 20-20 बड़े आकार की टी०वी० लगाये जाने हेतु स्थल का चयन, कर्मचारी कल्याण, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं दुर्घटना अनुग्रह राशि, गर्मी को दृष्टिगत रखते हुए मतदेय स्थल पर कार्मिकों के भुगतान आधार पर भोजन एवं नास्ते की व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था हेतु प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सक्रिय रहना,यात्रा भत्ता, हल्का नाश्ता एवं मानदेय,मतदान कार्य में नियुक्त कार्मिकों को यात्रा भत्ता एवं हल्के नाश्ते की धनराशि एवं माइक्रो आब्जर्वर को मानदेय धनराशि का भुगतान,जोनल / सेक्टर मजिस्ट्रेट को मानदेय की धनराशि का भुगतान, ए०एम०एफ०, मीडिया एवं सोशल मीडियापोल-डे मानीटरिंग की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।