आजमगढ़ में 30 सितंबर तक लागू हुई धारा-163: श्रावण मास, प्रमुख पर्वों और प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर प्रशासन अलर्ट, कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त आदेश जारी
- कांवड़ यात्रा, शिवरात्रि, चेहल्लुम, रक्षाबंधन, ईद-ए-मिलाद, स्वतंत्रता दिवस समेत कई आयोजनों और प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनज़र प्रशासन ने बढ़ाई सतर्कता

आजमगढ़, 01 अगस्त 2026। श्रावण मास के धार्मिक आयोजनों, आगामी प्रमुख पर्वों, स्वतंत्रता दिवस, प्रतियोगी परीक्षाओं तथा जनपद में कानून-व्यवस्था को पूरी तरह सुरक्षित बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि./रा.) गंभीर सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा-163 के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए पूरे जनपद में विशेष प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। यह आदेश 01 अगस्त 2026 से 30 सितंबर 2026 तक अथवा शासन के अगले निर्देश तक प्रभावी रहेगा।
प्रशासन का कहना है कि आगामी दो महीनों में जिले में अनेक धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय कार्यक्रमों के साथ-साथ बड़ी संख्या में प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होनी हैं। ऐसे में शांति, सौहार्द और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम आवश्यक माना गया है।
श्रावण मास और प्रमुख पर्वों पर रहेगी विशेष निगरानी
प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार 30 जुलाई से प्रारंभ हुआ श्रावण मास 28 अगस्त 2026 तक चलेगा। इस दौरान लाखों श्रद्धालुओं की आवाजाही और धार्मिक आयोजनों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी बढ़ाई जाएगी।
श्रावण मास के प्रमुख आयोजन—
-
03 अगस्त – प्रथम श्रावण सोमवार
-
10 अगस्त – द्वितीय श्रावण सोमवार
-
11 अगस्त – श्रावण शिवरात्रि
-
17 अगस्त – तृतीय श्रावण सोमवार एवं नाग पंचमी
-
24 अगस्त – चतुर्थ श्रावण सोमवार
-
28 अगस्त – रक्षाबंधन एवं श्रावण मास का समापन
इसके अतिरिक्त—
-
04 अगस्त – चेहल्लुम
-
15 अगस्त – स्वतंत्रता दिवस
-
26 अगस्त – ईद-ए-मिलाद (बारावफात)
-
08 सितंबर – श्रीकृष्ण जन्माष्टमी
-
17 सितंबर – विश्वकर्मा पूजा एवं अनंत चतुर्दशी
जैसे महत्वपूर्ण पर्वों को लेकर भी प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहेगा।
प्रतियोगी परीक्षाओं के चलते सुरक्षा व्यवस्था होगी और कड़ी
जनपद में अगस्त और सितंबर के दौरान विभिन्न राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन भी प्रस्तावित है।
इनमें प्रमुख रूप से—
-
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाएं,
-
रेलवे भर्ती बोर्ड की कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (CBT),
-
राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परीक्षाएं,
-
डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय की परीक्षाएं,
-
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की विभिन्न परीक्षाएं,
-
महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय की स्नातक एवं परास्नातक परीक्षाएं,
-
सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की परीक्षाएं,
-
विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं आयोगों की प्रवेश एवं भर्ती परीक्षाएं
शामिल हैं।
इन परीक्षाओं को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष वातावरण में संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए जाएंगे।
धरना, प्रदर्शन और जुलूसों पर रहेगी कड़ी निगरानी
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार धरना-प्रदर्शन, जुलूस, आंदोलन और सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन के दौरान निर्धारित नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा।
किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि, कानून-व्यवस्था भंग करने का प्रयास या सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली कार्रवाई पर तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
ड्रोन उड़ाने पर भी रहेगी विशेष निगरानी
सुरक्षा एजेंसियों की सलाह के अनुसार भारत सरकार के नवीन ड्रोन नियम 2021-22 का सख्ती से पालन कराया जाएगा।
विशिष्ट एवं अति विशिष्ट व्यक्तियों (VVIP) की सुरक्षा तथा संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी को देखते हुए बिना अनुमति ड्रोन अथवा यूएवी (Unmanned Aerial Vehicle) के संचालन पर विशेष नजर रखी जाएगी। सुरक्षा एजेंसियों को संदिग्ध ड्रोन गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
धार्मिक स्थलों और संवेदनशील क्षेत्रों में बढ़ेगी पेट्रोलिंग
धार्मिक स्थलों से जुड़े विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों और संवेदनशील परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शासन ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं।
जनपद के संवेदनशील क्षेत्रों में—
-
लगातार पुलिस गश्त,
-
सघन चेकिंग अभियान,
-
खुफिया निगरानी,
-
संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर,
-
असामाजिक तत्वों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई
सुनिश्चित की जाएगी।
पूरे जिले में तत्काल प्रभाव से लागू हुआ आदेश
अपर जिला मजिस्ट्रेट गंभीर सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार धारा-163 के अंतर्गत लागू प्रतिबंध पूरे आजमगढ़ जनपद की सीमा में तत्काल प्रभाव से प्रभावी होंगे।
सभी थाना प्रभारियों एवं थानाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में इस आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार कराएं और इसके पालन को सुनिश्चित करें। वहीं सभी उपजिलाधिकारी (SDM) अपने-अपने क्षेत्रों में आदेश के अनुपालन की निगरानी करेंगे तथा उल्लंघन की स्थिति में आवश्यक कानूनी कार्रवाई करेंगे।
उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)-2023 की धारा-208 सहित अन्य संबंधित विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी व्यक्ति या संस्था को इस आदेश में किसी प्रकार की छूट अथवा शिथिलता की आवश्यकता हो, तो वह जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि./रा.) अथवा संबंधित उपजिलाधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। आवेदन पर नियमानुसार विचार कर आवश्यक निर्णय लिया जाएगा।
शांति, सुरक्षा और सौहार्द बनाए रखने की अपील
जिला प्रशासन ने जनपदवासियों से अपील की है कि वे आगामी धार्मिक पर्वों, राष्ट्रीय आयोजनों और प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान प्रशासन का सहयोग करें, अफवाहों से बचें तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने में अपनी जिम्मेदारी निभाएं। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि सभी पर्व और परीक्षाएं शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित वातावरण में संपन्न कराने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं।







