सोशल मीडिया पर वायरल आपत्तिजनक वीडियो पर आजमगढ़ पुलिस की त्वरित कार्रवाई — आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया जेल
- दोनों व्यक्ति थे आपस में मित्र, नशे में की थी हरकत — पुलिस ने 24 घंटे के भीतर दर्ज किया मुकदमा और किया गिरफ्तारी
आर.वी.9 न्यूज़ | संवाददाता, मनोज कुमार
आजमगढ़।
सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक आपत्तिजनक वीडियो के मामले में आजमगढ़ पुलिस ने त्वरित और सख्त कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की थी। जांच के दौरान पता चला कि वीडियो में दिखाई देने वाले दोनों व्यक्ति आपस में मित्र और पड़ोसी हैं, जो घटना के समय शराब के नशे में थे।
वीडियो में दिखा आरोपी हुआ पहचान — मामला थाना कोतवाली क्षेत्र का
पुलिस जांच में स्पष्ट हुआ कि वीडियो में आपत्तिजनक कृत्य करने वाला व्यक्ति साहिल कुमार पुत्र लालचन्द, निवासी रैदोपुर, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ है।
वह अपने ही पड़ोसी सुनील कुमार पुत्र स्व. रामदुलारे, निवासी रैदोपुर के साथ नशे की हालत में था और उसी दौरान उसने यह अमर्यादित कृत्य किया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना कोतवाली में मुकदमा संख्या 577/25 पंजीकृत किया है। आरोपी साहिल कुमार के विरुद्ध धारा 296, 352, 355, 270 बीएनएस के अंतर्गत अभियोग दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के पश्चात आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया है।
सोशल मीडिया पर अशोभनीय कंटेंट को लेकर पुलिस का सख्त संदेश
आजमगढ़ पुलिस ने इस घटना के बाद आमजन से अपील की है कि कोई भी व्यक्ति अमर्यादित या आपत्तिजनक गतिविधियों में शामिल न हो तथा ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित करने से बचे। पुलिस ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि —
“इस प्रकार की गतिविधियों को किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी व्यक्ति इस तरह का कार्य करेगा, उसके विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी।”
जागरूक समाज की दिशा में सख्त कदम
यह घटना एक बार फिर यह संदेश देती है कि सोशल मीडिया पर अनुचित वीडियो या गतिविधियाँ न केवल सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन करती हैं, बल्कि कानूनी रूप से भी गंभीर अपराध हैं। आजमगढ़ पुलिस की यह त्वरित कार्रवाई इस बात का प्रमाण है कि कानून अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी उतनी ही सख्ती से लागू है जितनी सड़कों पर।






