आजमगढ़ विकास प्राधिकरण की सीमा का विस्तार: जिलाधिकारी ने दी महत्त्वपूर्ण सूचना
संवाददाता- मनोज कुमार सिंह, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश
आजमगढ़। जिलाधिकारी और आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, श्री विशाल भारद्वाज ने क्षेत्रवासियों को एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। उनके अनुसार, उत्तर प्रदेश शासन के आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग द्वारा आजमगढ़ विकास प्राधिकरण की सीमा में बड़ा विस्तार किया गया है। इस अधिसूचना के तहत अब आजमगढ़ विकास प्राधिकरण की सीमाएं पहले से अधिक विस्तृत हो गई हैं, जिसमें कई नए क्षेत्र और ग्राम शामिल किए गए हैं। इस नई अधिसूचना के अनुसार, आजमगढ़ नगर पालिका परिषद क्षेत्र के साथ-साथ अब मुबारकपुर नगर पालिका, निजामाबाद नगर पंचायत और जहानागंज नगर पंचायत को भी आजमगढ़ विकास प्राधिकरण की सीमा में शामिल कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त, पूर्व में अधिसूचित 159 राजस्व ग्रामों के साथ 483 नए राजस्व ग्रामों को भी इस सीमा विस्तार में सम्मिलित किया गया है।
इस महत्वपूर्ण बदलाव के साथ, जिलाधिकारी श्री विशाल भारद्वाज ने सभी सम्मानित क्षेत्रवासियों, भू-स्वामियों, और विकासकर्ताओं से अपील की है कि वे आजमगढ़ विकास क्षेत्र में किसी भी प्रकार के भवन निर्माण, कॉलोनियों के विकास, या भू-विभाजन से पूर्व प्राधिकरण से नियमानुसार मानचित्र स्वीकृति अवश्य प्राप्त करें। यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि क्षेत्र का विकास सतत् और सुनियोजित तरीके से हो, जिससे शहरीकरण की दिशा में अव्यवस्थित और अवैध निर्माण कार्य न हो।
जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि विकास क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण या भूमि विकास करना एक दंडनीय अपराध है। इसके लिए नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की संबंधित धाराओं के तहत दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस अधिनियम के अंतर्गत अवैध निर्माण में संलिप्त व्यक्ति, भू-स्वामी, और विकासकर्ता के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।
शासन की इस अधिसूचना का उद्देश्य न केवल क्षेत्र के नियोजित विकास को प्रोत्साहित करना है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि विकास के हर चरण में क्षेत्रवासियों की सुरक्षा, सुविधाएं और अधिकार सुरक्षित रहें। श्री विशाल भारद्वाज ने विशेष रूप से यह कहा कि सरकार की यह पहल आने वाले समय में आजमगढ़ के शहरी विकास को एक नई दिशा देगी, जिससे यहां की जनता को बेहतर आवास और बुनियादी ढांचे की सुविधाएं प्राप्त होंगी।
यह अधिसूचना उन सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो इस क्षेत्र में विकास कार्य कर रहे हैं या करने की योजना बना रहे हैं। इससे पहले कि वे किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य प्रारंभ करें, उन्हें नियमानुसार आजमगढ़ विकास प्राधिकरण से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, जिससे उनका कार्य कानूनी रूप से मान्य हो सके और भविष्य में किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
इस अधिसूचना के साथ, आजमगढ़ विकास प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश शासन ने यह सुनिश्चित किया है कि विकास कार्य योजना के अनुसार हो और हर व्यक्ति को अपने अधिकारों के साथ अपने कार्य करने की स्वतंत्रता हो, लेकिन कानून की सीमा के भीतर।