यात्री कृपया ध्यान दें! ट्रेन में कंबल-तकिया चोरी पड़ेगी महंगी – जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है!

भारतीय रेलवे में सफर करने वालों के लिए एक अहम खबर! अगर आप भी एसी कोच में मिलने वाले कंबल, चादर, तकिया या बेडशीट को ‘यात्रा की यादगार’ समझकर साथ ले जाते हैं, तो सावधान हो जाइए! रेलवे ने अब इस पर सख्त कार्रवाई करने का फैसला लिया है, जिससे चोरी करने वालों की जेब ही नहीं, बल्कि उनकी आज़ादी भी खतरे में पड़ सकती है।
सफर की सुविधा या चोरी की आदत?
हर साल हजारों कंबल-तकिए और बेडशीट रेलवे यात्रियों द्वारा गायब कर दिए जाते हैं। 2017-18 में ही वेस्टर्न रेलवे से 1.95 लाख तौलिए, 81,736 बेडशीट और हजारों कंबल-तकिए चोरी हो गए थे! यह आंकड़े न सिर्फ चौंकाने वाले हैं, बल्कि यह भी दिखाते हैं कि कुछ यात्री सुविधाओं को ‘संपत्ति’ समझ बैठते हैं।
अब चोरी पकड़ी गई तो सीधे जेल!
- रेलवे प्रॉपर्टी एक्ट, 1966 के तहत अब ऐसा करना गंभीर अपराध माना जाएगा।
पहली बार पकड़े जाने पर – 1 साल की जेल या ₹1000 तक का जुर्माना
बार-बार चोरी करने पर – 5 साल की जेल और भारी जुर्माना
ट्रेन से घर ले जाने की आदत छोड़िए, वरना जेल तक सफर तय है!
रेलवे प्रशासन साफ कर चुका है कि अब किसी भी यात्री की चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सफर के बाद मिले हुए कंबल-तकिए और अन्य सामान को अपनी सीट पर ही छोड़ें या कोच अटेंडेंट को लौटा दें। वरना अगली मंज़िल जेल हो सकती है!
तो यात्रीगण, ट्रेन में सफर कीजिए, लेकिन रेलवे की संपत्ति की रक्षा भी कीजिए – क्योंकि सुविधा है, संपत्ति नहीं! ????