बड़हलगंज ट्रक ऑपरेटर्स एसोसिएशन की बैठक में माल परिवहन के नए नियम तय, फिट रेट पर बैन और जुर्माने का एलान

बड़हलगंज ट्रक ऑपरेटर्स एसोसिएशन की बैठक में माल परिवहन के नए नियम तय, फिट रेट पर बैन और जुर्माने का एलान
बड़हलगंज ट्रक ऑपरेटर्स एसोसिएशन की बैठक में माल परिवहन के नए नियम तय, फिट रेट पर बैन और जुर्माने का एलान

संवाददाता __नरसिंह यादव, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश

गोरखपुर के बड़हलगंज में ट्रक ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने 24 अक्टूबर 2024 को एक विशेष बैठक का आयोजन किया, जिसमें ट्रकों के मालिकों और यूनियन के सदस्यों ने मिलकर परिवहन नियमों पर अहम फैसले लिए। बैठक शाही होटल बड़हलगंज में संपन्न हुई, जहाँ सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि अब सभी माल का बिक्री रेट टन के आधार पर ही निर्धारित होगा, और फिट के हिसाब से माल बेचने पर पूरी तरह से रोक रहेगी।  नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त जुर्माने का प्रावधान भी तय किया गया है। यदि कोई ट्रक मालिक या सप्लायर टन की बजाय फिट के आधार पर माल बेचता पाया गया, तो उस पर 5000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, यूनियन ने यह भी घोषणा की कि एक महीने के भीतर सुधार देखने पर 2000 रुपए काटकर शेष राशि वापस की जाएगी, लेकिन दोबारा गलती पर राशि वापस नहीं की जाएगी। 

बैठक में विभिन्न माल जैसे गिट्टी और अन्य सामग्री के नए रेट तय किए गए, जिसमें प्रति 10 किलोमीटर पर 25 रुपए की दर से कीमत में वृद्धि की जाएगी। बड़हलगंज के लिए माल का न्यूनतम रेट 1500 रुपए प्रति टन फिक्स किया गया है, जबकि दूरी के अनुसार इसमें बदलाव हो सकता है। इसके साथ ही 14 चक्का ट्रक के लिए 500 रुपए, पुरानी 18 चक्का के लिए 600 रुपए, और नई 18 चक्का पर 700 रुपए कमीशन तय किया गया। गिट्टी के विभिन्न प्रकारों के रेट भी बैठक में निर्धारित किए गए, जिसमें डाला गिट्टी पौना इंच का रेट 2300 रुपए टन, और आधा इंच के लिए 1500 रुपए टन तय किया गया। ट्रक ऑपरेटर्स एसोसिएशन द्वारा पारित इन नए नियमों का उद्देश्य यूनियन में पारदर्शिता बनाए रखना और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को व्यवस्थित करना है, जिससे सभी ट्रक मालिक और सप्लायर एक ही नियम का पालन करें और इस क्षेत्र में अनुशासन बना रहे।